दिल्ली में नॉन-बीएस6 वाहनों की एंट्री बंद, 1 नवंबर से लागू होंगे कड़े नियम

1 नवंबर से दिल्ली में नॉन-बीएस6 वाहनों के प्रवेश पर रोक लगेगी। गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद समेत NCR के लाखों वाहन प्रभावित होंगे।

Kittu Kumari31 October 20262 min read0 viewsDelhi Local
दिल्ली में नॉन-बीएस6 वाहनों की एंट्री बंद, 1 नवंबर से लागू होंगे कड़े नियम

अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी से दिल्ली आने की योजना बना रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1 नवंबर, 2026 से राजधानी में उन पेट्रोल और डीजल वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी जाएगी, जो BS-VI (बीएस-6) उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते हैं। यह प्रतिबंध 31 जनवरी, 2027 तक लागू रहेगा, जिसका सीधा असर बाहरी राज्यों और NCR से आने वाले लाखों वाहन मालिकों पर पड़ेगा।

NCR के 10 लाख वाहनों पर पड़ेगा सीधा असर

यह नियम मुख्य रूप से NCR के उन इलाकों के लिए है जो दिल्ली की सीमाओं से सटे हैं। इसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और सोनीपत जैसे शहर शामिल हैं। अनुमान है कि इन जिलों के करीब 10 लाख वाहन सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। वहीं, अगर व्यापक स्तर पर देखें तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के करीब 48 लाख वाहन इस पॉलिसी की चपेट में आ सकते हैं।

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हालांकि, सरकार ने कुछ राहत भी दी है। BS-VI मानक वाले वाहन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और CNG से चलने वाली कारों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके अलावा, एम्बुलेंस, फायर टेंडर और अन्य आवश्यक सेवाओं वाली गाड़ियों को भी शहर में प्रवेश की अनुमति होगी। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, चाहे गाड़ी छूट वाली श्रेणी में हो या नहीं, बिना वैध PUC सर्टिफिकेट (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र) के किसी भी वाहन को एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही, NCR के पेट्रोल पंपों पर 'नो PUC, नो फ्यूल' की नीति को भी सख्ती से लागू किया जाएगा।

इस पूरी व्यवस्था को जमीन पर उतारने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली है। बॉर्डर पॉइंट्स पर 100 से ज्यादा टीमें तैनात की गई हैं, जो आने वाले वाहनों की जांच करेंगी। इस बीच, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस प्रतिबंध को चुनौती देने वाली एक याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट का मानना है कि यात्रा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध हैं, इसलिए इस फैसले में कोई समस्या नहीं है।

यह पूरी कार्रवाई वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा 21 अक्टूबर, 2026 को लागू किए गए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) और विंटर पॉल्यूशन प्लान का हिस्सा है। इसके अलावा, एक और जरूरी अपडेट यह है कि 1 नवंबर, 2026 से 28 फरवरी, 2027 तक दिल्ली के अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया जाएगा, हालांकि मेट्रो पार्किंग को इससे बाहर रखा गया है।

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