दिल्ली NCR में प्रदूषण का कहर: GRAP Stage III लागू, BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल गाड़ियों की एंट्री बैन
दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ने के बाद GRAP Stage III लागू किया गया है। BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल गाड़ियों पर लगा बैन।

दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की क्वालिटी बेहद खराब हो गई है, जिसके बाद प्रशासन ने कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 6 नवंबर 2026 से पूरे दिल्ली NCR में Stage III GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) को लागू कर दिया है। यह फैसला तब लिया गया जब अलग-अलग मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 380 से 391 के बीच पहुंच गया और हवा 'गंभीर' श्रेणी में आ गई।
दिवाली से ठीक पहले मौसम में बदलाव और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं ने प्रदूषण के स्तर को खतरनाक तरीके से बढ़ा दिया है। अब आम जनता और उद्योगों को इन सख्त पाबंदियों का सामना करना होगा।
वाहनों और निर्माण कार्यों पर लगी कड़ी पाबंदी
प्रदूषण को कम करने के लिए प्रशासन ने सबसे बड़ा प्रहार वाहनों पर किया है। अब दिल्ली और आसपास के जिलों में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाले हल्के मोटर वाहनों (LMV) के चलने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इस फैसले से बड़ी संख्या में वाहन मालिकों और डेली कम्यूटर्स पर असर पड़ेगा।
इसके अलावा, शहर में धूल और धुएं को नियंत्रित करने के लिए गैर-जरूरी निर्माण कार्यों (Construction activities) पर भी बैन लगा दिया गया है। चाहे वह प्राइवेट डेवलपमेंट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, जब तक वह 'अति आवश्यक' श्रेणी में नहीं आता, तब तक उसे बंद रखना होगा। निगरानी एजेंसियां लगातार साइट्स की जांच करेंगी ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।
बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के लिए भी नए निर्देश जारी किए गए हैं। कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए अब हाइब्रिड मोड में पढ़ाई होगी, ताकि उन्हें जहरीली हवा में बाहर कम निकलना पड़े। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बच्चों के स्कूल से टाइम टेबल की जानकारी लें।
विशेषज्ञों और बिजनेस एनालिस्ट्स का मानना है कि इन पाबंदियों से आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए यह जरूरी है। अधिकारियों का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता और बिगड़ती है, तो GRAP के अगले चरणों को भी लागू किया जा सकता है।