दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए लागू हुआ नया ग्रेप नियम

दिल्ली-एनसीआर में अधिकारियों ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू कर दिया है। इस नए नियम के तहत प्रदूषण का स्तर बहुत खराब होने से पहले ही रोक लगाने के कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। इस बदलाव से पहले प्रदूषण बढ़ने का इंतजार किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस नई व्यवस्था की पूरी जानकारी प्रेस सूचना ब्यूरो की रिपोर्ट में दी गई है।
नया सिस्टम और मौसम का अनुमान
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के हवा के पूर्वानुमान के आधार पर अब पाबंदियां पहले ही लगाई जा सकेंगी। यह संशोधित योजना वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा 28 सितंबर 2026 को अपनी 30वीं बैठक में मंजूर की गई थी। सीएक्यूएम के तकनीकी सदस्य एसडी अत्री ने बताया कि नवंबर 2025 के बाद से इस नियम में यह पहला बड़ा बदलाव किया गया है।
कड़े प्रतिबंध और नियम
इस नए प्लान में चार चरणों के तहत कुल 48 कड़े उपाय शामिल किए गए हैं। नए नियमों के तहत पड़ोसी राज्यों से आने वाले गैर-बीएस-VI डीजल और पेट्रोल वाहनों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा 500 वर्ग मीटर से बड़े निर्माण कार्यों की कड़ी निगरानी की जाएगी और डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर जुर्माना भी जल्दी वसूला जाएगा। यह सभी नियम पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सख्ती से लागू किए जाएंगे।