बड़ी खबर: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लागू हुआ नया जीआरएपी नियम

Kittu Kumari30 September 20261 min read0 viewsDelhi Local
बड़ी खबर: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लागू हुआ नया जीआरएपी नियम

दिल्ली-एनसीआर में अधिकारियों ने प्रदूषण को रोकने के लिए संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू कर दिया है। इस नए नियम के तहत प्रदूषण का स्तर खतरनाक होने से पहले ही रोक लगाने के कड़े कदम उठाए जाएंगे।

मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित होगी कार्रवाई

भारत मौसम विज्ञान विभाग और उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान के आधार पर अब पाबंदियां लागू की जाएंगी। यह बदलाव पिछले नियमों से अलग है, जिसमें एक्यूआई (AQI) खराब होने का इंतजार किया जाता था। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 28 सितंबर 2026 को अपनी 30वीं बैठक में इस संशोधित योजना को मंजूरी दी थी।

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नए नियम और सख्त पाबंदियां

इस संशोधित जीआरएपी योजना में चार चरणों के तहत 48 विशेष उपाय शामिल किए गए हैं। सीएक्यूएम के तकनीकी सदस्य एसडी अत्री ने बताया कि नवंबर 2025 के बाद से इस ढांचे में यह पहला बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत पड़ोसी राज्यों से आने वाले गैर-बीएस-VI डीजल और पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

निर्माण कार्यों और जनरेटर पर कड़ाई

500 वर्ग मीटर से अधिक के निर्माण proyectos की निगरानी बढ़ा दी गई है और डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर जुर्माना जल्दी लागू किया जाएगा। यह सभी उपाय पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू होंगे ताकि हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक समान रुख अपनाया जा सके।

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