दिवाली 2026: दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की बिक्री और चलाने के लिए सख्त नियम लागू

दिल्ली-NCR में दिवाली 2026 पर ग्रीन पटाखों की बिक्री और चलाने के लिए सख्त नियम लागू। जानें समय, तारीख और नो-क्रैकर जोन की पूरी जानकारी।

Kittu Kumari4 November 20262 min read0 viewsNCR
दिवाली 2026: दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की बिक्री और चलाने के लिए सख्त नियम लागू

दिवाली 2026 के त्योहार को देखते हुए दिल्ली-NCR प्रशासन ने पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री को लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों की ही अनुमति होगी। अगर आप भी इस दिवाली पटाखे चलाने की योजना बना रहे हैं, तो प्रशासन द्वारा तय किए गए समय और नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, वरना कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

बिक्री की तारीखें और पटाखे चलाने का समय

प्रशासन के अनुसार, ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल जिला अधिकारियों द्वारा तय किए गए निर्धारित स्थानों पर ही होगी। यह बिक्री 4 नवंबर 2026 से 6 नवंबर 2026 तक चलेगी। ध्यान रहे कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जहाँ तक पटाखे चलाने की बात है, तो सार्वजनिक रूप से केवल 7 और 8 नवंबर 2026 को ही पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है।

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पटाखे चलाने के लिए दिन में दो स्लॉट तय किए गए हैं: सुबह 6:00 बजे से 7:00 बजे तक और रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक। इसके बाद, 9 नवंबर 2026 से पूरे क्षेत्र में सभी प्रकार के पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

इसके अलावा, प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों को 'नो-क्रैकर जोन' घोषित किया है। अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्र, वृद्धाश्रम, शिक्षण संस्थान और साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे चलाना पूरी तरह वर्जित होगा।

कैसे पहचानें असली ग्रीन पटाखे?

बाजार में नकली पटाखों की मिलावट रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त पैमानें तय किए हैं। असली ग्रीन पटाखों की पहचान के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:

  • पटाखे CSIR-NEERI (काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च-नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट) द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।
  • पैकिंग पर एक विशिष्ट और नॉन-ट्रांसफरेबल QR कोड होना चाहिए। इसे स्कैन करने पर निर्माता का विवरण, NEERI पंजीकरण, PESO/DM लाइसेंस और टेस्ट सर्टिफिकेट दिखना चाहिए।
  • पैकिंग पूरी तरह से सीलबंद होनी चाहिए ताकि उसमें कोई अनधिकृत सामग्री न मिलाई जा सके।
  • बेरियम युक्त पटाखे या बिना NEERI मंजूरी वाले पटाखों पर पूरी तरह पाबंदी है। साथ ही, लड़ियों या मालाओं के रूप में जुड़े पटाखों की अनुमति नहीं होगी।

इन नियमों को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और स्थानीय जिला प्रशासन को सौंपी गई है। जिन व्यापारियों के लाइसेंस पहले रद्द हो चुके थे, उन्हें केवल 4 से 6 नवंबर की बिक्री के लिए सशर्त अस्थायी मंजूरी दी गई है। यदि कोई भी व्यापारी इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

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