दिल्ली-NCR में 2029 तक पेट्रोल, डीजल और CNG गुड्स गाड़ियां होंगी बंद, जानें पूरी नियम

Kittu Kumari25 August 20262 min read191 viewsNCR
दिल्ली-NCR में 2029 तक पेट्रोल, डीजल और CNG गुड्स गाड़ियां होंगी बंद, जानें पूरी नियम

दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में प्रदूषण कम करने के लिए transport regulations में बड़ा बदलाव किया गया है। Commission for Air Quality Management (CAQM) ने PM2.5 और NOx emissions को रोकने के लिए नया आदेश जारी किया है। CAQM Chairperson Rajesh Verma की अध्यक्षता में हुई 29वीं बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसकी जानकारी Member Secretary Tanmay Kumar Pithode ने दी है। इस फैसले के तहत goods transport को electric vehicles (EVs) पर शिफ्ट किया जाएगा।

लाइट गुड्स व्हीकल्स (N1 कैटेगरी) पर नया नियम

N1 category vehicles यानी 3,500 किलोग्राम से कम वजन वाले लाइट गुड्स व्हीकल्स के लिए दिल्ली में 1 जनवरी 2027 से नए पेट्रोल, डीजल और CNG मॉडल्स की registration बंद कर दी जाएगी। Gurugram, Faridabad, Sonipat, Ghaziabad और Gautam Buddha Nagar (Noida) जैसे high-density NCR districts में यह पाबंदी 1 जुलाई 2027 से लागू होगी। बाकी बचे NCR क्षेत्रों में यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2028 से लागू किया जाएगा।

मीडियम गुड्स व्हीकल्स (N2 कैटेगरी) के लिए नियम

N2 category vehicles यानी 3,500 किलोग्राम से 7,500 किलोग्राम वजन वाले मीडियम गुड्स व्हीकल्स के लिए भी ऐसा ही नियम तय किया गया है। दिल्ली में 1 जनवरी 2028 से नए पेट्रोल, डीजल और CNG N2 वाहनों की registration नहीं होगी। इसके बाद high-density NCR districts में 1 जुलाई 2028 से यह रोक लगेगी। पूरे NCR region में 1 जनवरी 2029 से internal combustion engine वाले N2 कैटेगरी के वाहनों की registration पर पूरी तरह बैन लग जाएगा।

लॉजिस्टिक्स और बिजनेस सेक्टर पर असर

इन नए नियमों का सीधा असर logistics, delivery और small business sectors पर पड़ेगा। इन सभी बदलावों को दिल्ली सरकार की EV Policy 2.0 में शामिल कर लिया गया है। इस policy shift का मुख्य उद्देश्य आने वाले वर्षों में बाजार में आने वाले सभी नए goods vehicles के लिए electric models को अनिवार्य करना है।

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