बड़ी खबर: 91% इंडस्ट्रीज के फेल होने पर दिल्ली-NCR में एमिशन नॉर्म्स की डेडलाइन दो महीने बढ़ी

दिल्ली-National Capital Region (NCR) में 2,100 से ज्यादा बड़ी और मीडियम Industrial Units ने तय समय सीमा के भीतर कड़े नियमों का पालन नहीं किया है। Commission for Air Quality Management (CAQM) ने नियमों को पूरा करने की डेडलाइन को दो महीने बढ़ाकर 1 October 2026 कर दिया है। Original Deadline 31 July या 1 August 2026 थी, जिसके तहत Particulate Matter (PM) emission standard का नया नियम लागू किया गया था।
डेडलाइन बढ़ाने के कारण
Industrial units और associations ने अपनी मुश्किलों का हवाला दिया था, जिसके बाद यह एक्सटेंशन दिया गया है। Geopolitical situation (West Asia crisis) की वजह से बढ़े financial costs, supply chain delays और technical agencies की कमी जैसी व्यावहारिक परेशानियां सामने आई थीं। केवल लगभग 200 units ने ही तय समय सीमा तक जरूरी Air Pollution Control Devices (APCDs) लगाए थे, जबकि कुल 2,321 यूनिट्स की पहचान की गई थी।
तकनीकी और आधिकारिक स्थिति
CAQM ने साफ किया है कि संशोधित PM emission standard क्षेत्र में Air quality सुधारने के लिए जरूरी है। Central Pollution Control Board (CPCB) और Indian Institute of Technology (IIT)-Kanpur की स्टडी ने इस स्टैंडर्ड का समर्थन किया है। Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने पुष्टि की है कि इसका मकसद सिर्फ इंडस्ट्रीज को APCDs लगाने के लिए एक्सट्रा टाइम देना है। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी और अनुपालन में Delhi Pollution Control Committee (DPCC) और NCR State Pollution Control Boards (SPCBs) शामिल हैं, जैसा कि PIB Release में बताया गया है।