दिवाली 2026: दिल्ली-NCR में शॉपिंग की भारी भीड़, पटाखों के लिए जारी हुए सख्त नियम

दिल्ली-NCR में दिवाली शॉपिंग की धूम! जानें कहां जाएं, कैसे पहुंचें और पटाखों के लिए सरकार ने क्या तय किए हैं नियम।

Kittu Kumari4 November 20262 min read0 viewsDelhi Local
दिवाली 2026: दिल्ली-NCR में शॉपिंग की भारी भीड़, पटाखों के लिए जारी हुए सख्त नियम

दिवाली 2026 की आहट के साथ ही दिल्ली-NCR के बाजारों में रौनक लौट आई है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और बाजारों में पैर रखने की जगह नहीं बची है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) का अनुमान है कि केवल दिल्ली में इस त्योहारी सीजन का टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपये के पार जा सकता है। सरोजिनी नगर, लाजपत नगर, चांदनी चौक और करोल बाग जैसे बड़े शॉपिंग हब में भारी भीड़ देखी जा रही है।

भीड़ और ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है, ताकि पार्किंग और जाम की समस्या से बचा जा सके। हालांकि, भीड़भाड़ वाले इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतने को कहा गया है। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली है। सदर बाजार जैसे इलाकों में ड्रोन, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम वाली 'दृष्टि' और 'इक्षण' वैन तैनात की गई हैं, साथ ही अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च भी किए जा रहे हैं।

शॉपिंग के लिए बेस्ट मार्केट और पटाखों की समय सीमा

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अगर आप भी खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो अपनी जरूरत के हिसाब से बाजार चुन सकते हैं। थोक सजावट और पूजा सामग्री के लिए सदर बाजार सबसे बेहतर है, जबकि लाइटिंग और एथनिक कपड़ों के लिए चांदनी चौक और भागीरथ पैलेस जा सकते हैं। फैशन और होम फर्निशिंग के शौकीनों के लिए सरोजिनी नगर और लाजपत नगर बेहतरीन विकल्प हैं।

पटाखों के इस्तेमाल को लेकर प्रशासन ने बेहद कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केवल CSIR-NEERI और PESO प्रमाणित 'ग्रीन पटाखों' की बिक्री की अनुमति है, जो 4 नवंबर से 6 नवंबर 2026 तक होगी। ध्यान रहे कि हर बॉक्स पर QR कोड होना अनिवार्य है। पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है और बेरियम साल्ट वाले पटाखों पर बैन है।

आम जनता केवल 7 और 8 नवंबर 2026 को ही ग्रीन पटाखे चला सकेगी। इसके लिए दो समय तय किए गए हैं: सुबह 6:00 से 7:00 बजे तक और रात 8:00 से 10:00 बजे तक। 9 नवंबर से पटाखों पर फिर से पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा। इसके अलावा, अस्पताल, स्कूल, नर्सिंग होम और साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ना सख्त मना है।

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