दिल्ली राष्ट्रीय लोक अदालत की तारीख बदली, अब 25 अक्टूबर 2026 को होगी सुनवाई

दिल्ली राष्ट्रीय लोक अदालत की तारीख में बदलाव किया गया है। यह अदालत पहले 12 सितंबर 2026 को होने वाली थी, जिसे अब आधिकारिक तौर पर स्थगित करके 25 अक्टूबर 2026 कर दिया गया है। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) के मेंबर सेक्रेटरी राजीव बंसल ने 9 सितंबर 2026 को नई तारीख की पुष्टि करते हुए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है।
लोक अदालत कहां और किन मामलों पर होगी
यह कार्यवाही तीस हजारी, कड़कड़डूमाना, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत, द्वारका और राउज एवेन्यू सहित विभिन्न जिला अदालत परिसरों के अलावा, हाई कोर्ट और कंज्यूमर कमीशन में आयोजित की जाएगी। लोक अदालत में सिविल और क्रिमिनल कंपाउंडेबल मामलों पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें तलाक के मामलों को छोड़कर बाकी सभी मामले शामिल होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक अधिसूचना देख सकते हैं।
ट्रैफिक चालान और अन्य नियम
ट्रैफिक चालान का निपटारा कराने वाले नागरिकों के लिए यह प्रक्रिया 30 जून 2026 या उससे पहले जारी किए गए नोटिस तक ही सीमित है। वादी 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सुविधा के माध्यम से अपने विशिष्ट चालान पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं। इस पहल की क्षमता प्रतिदिन 50,000 चालान की है और कुल सीमा 200,000 चालान तय की गई है। प्री-लिटिगेशन मामलों के प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके मामले उचित अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष सूचीबद्ध हों, घटना की तारीख से कम से कम सात दिन पहले अपने आवेदन जमा करने होंगे।