Delhi Metro में टिकट खोने पर लगेगा 50 रुपये जुर्माना, Independence Day को लेकर बढ़ाई गई Security

दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी नियम सामने आए हैं। आधिकारिक नियमों के मुताबिक, यदि यात्रा के दौरान किसी यात्री का टिकट खो जाता है, तो उससे अधिकतम लागू किराए के अलावा 50 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। अगर कोई यात्री बिना वैध टिकट के पाया जाता है, तो उसे अपने गंतव्य स्टेशन पर बने Customer Service Center में रिपोर्ट करना होगा। Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) स्पष्ट करता है कि एक बार जुर्माना लगने के बाद कोई Refund नहीं दिया जाएगा, भले ही खोया हुआ टिकट बाद में मिल जाए।
Independence Day से पहले मेट्रो स्टेशनों पर बढ़ाई गई Security
इस बीच, DMRC ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 के मद्देनजर रविवार, 9 अगस्त 2026 से रविवार, 16 अगस्त 2026 तक सभी मेट्रो स्टेशनों पर Security Checks को तेज करने की घोषणा की है। Central Industrial Security Force (CISF) द्वारा लागू किए गए ये कड़े उपाय Independence Day की तैयारियों के तहत हैं। DMRC के Principal Executive Director of Corporate Communications, Anuj Dayal ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे उसके अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं, विशेष रूप से पीक आवर्स के दौरान आने-जाने के लिए अतिरिक्त समय दें और सुरक्षाकर्मियों का सहयोग करें।
दिल्ली मेट्रो के अन्य नियम और जुर्माने
खोए हुए टिकटों के अलावा, दिल्ली मेट्रो सिस्टम में कई अन्य Penalties भी लागू हैं। 25 अगस्त 2025 को किराए में संशोधन किया गया था, जिसमें लाइन और दूरी के आधार पर 1 रुपये से 5 रुपये तक की वृद्धि की गई थी। अप्रैल 2026 से प्रभावी नियमों में हालिया संशोधनों के तहत, मेट्रो परिसर में Unauthorized Sale या शराबी व्यवहार के लिए 5,000 रुपये तक का जुर्माना, प्रदर्शन या पोस्टर लगाने के लिए 10,000 रुपये तक और ट्रैक पर चलने के लिए 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा, QR टिकट के साथ टेलगेटिंग या अंडर-फेयर एडजस्टमेंट के लिए 50 रुपये, महिलाओं के डिब्बों में Unauthorized Entry के लिए 250 रुपये और सिस्टम के भीतर अनुमत समय सीमा से अधिक समय तक रुकने पर 10 रुपये प्रति घंटे (अधिकतम 50 रुपये तक) का जुर्माना लागू होता है।