दिल्ली मेट्रो में खो गया टोकन या टिकट? अब देना होगा 134 रुपये का जुर्माना, जानिए पूरा नियम

दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है। अगर यात्रा के दौरान आपका टोकन या टिकट खो जाता है, तो आपको स्टेशन से बाहर निकलने के लिए भारी जुर्माना भरना होगा।
* 10 अगस्त 2026 से लागू नियम के तहत 134 रुपये का जुर्माना देना होगा।
* अधिकतम नेटवर्क किराया 84 रुपये और 50 रुपये अतिरिक्त जुर्माना शामिल है।
* स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सीआईएसएफ (CISF) द्वारा सुरक्षा बढ़ाई गई है।
दिल्ली मेट्रो का जुर्माना नियम
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) यात्रियों द्वारा यात्रा टोकन या टिकट खो जाने पर भारी जुर्माना वसूलता है। 10 अगस्त 2026 तक वैध टिकट पेश करने में असमर्थ व्यक्तियों को स्टेशन से बाहर निकलने के लिए कुल 134 रुपये का भुगतान करना होगा, जिसमें अधिकतम नेटवर्क किराया और एक अतिरिक्त जुर्माना शामिल है।
DMRC के नियमों के तहत, टोकन या टिकट खोना बिना टिकट यात्रा करने के बराबर माना जाता है। मेट्रो नेटवर्क में वर्तमान अधिकतम किराया 84 रुपये है। इस स्थिति में यात्रियों को इस अधिकतम किराया के साथ 50 रुपये का जुर्माना देना होगा, जिससे कुल राशि 134 रुपये हो जाती है।
कस्टमर केयर और रिफंड नीति
यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने गंतव्य स्टेशन पर कस्टमर केयर सेंटर में खोई हुई वस्तुओं की रिपोर्ट करें। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जुर्माना भुगतान करने और यात्री के बाहर निकलने के बाद यदि खोया हुआ टोकन या टिकट मिल जाता है, तो कोई रिफंड जारी नहीं किया जाएगा।
यह नीति सुसंगत बनी हुई है, जिसमें हाल ही में कोई आधिकारिक बदलाव की सूचना नहीं दी गई है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में 9 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक सभी दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ इस नियम को दोहराया गया है। यात्रियों को इस अवधि के दौरान लंबी कतारों की उम्मीद करनी चाहिए और अतिरिक्त यात्रा समय की योजना बनानी चाहिए, हालांकि ये सुरक्षा व्यवस्था खोए हुए टिकट के जुर्माने से अलग हैं।