दिल्ली में Mercedes और WagonR सड़क हादसे: तेज रफ्तार गाड़ियाँ बनीं काल, जानिए पूरी खबर

Kittu Kumari8 August 20262 min read40 viewsDelhi Local
दिल्ली में Mercedes और WagonR सड़क हादसे: तेज रफ्तार गाड़ियाँ बनीं काल, जानिए पूरी खबर

दिल्ली में Mercedes और WagonR गाड़ियों से जुड़े कई सड़क हादसों की हालिया जांच सामने आई है। Mercedes और WagonR की आमने-सामने की टक्कर में 70 साल के एक राहगीर की मौत की खबर पर हालिया वेरिफाइड रिपोर्ट्स में कोई सटीक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि, दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में इस तरह के वाहनों से जुड़े कई अन्य बड़े और घातक सड़क हादसे हुए हैं। इन घटनाओं ने नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में रोड सेफ्टी और ड्राइवर की जवाबदेही पर गंभीर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

नवंबर 2025 में Mercedes G-Wagon का भीषण हादसा


एक ऐसी ही बड़ी घटना नवंबर 2025 में सामने आई, जब करोल बाग के रहने वाले 29 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर शिवम द्वारा चलाई जा रही तेज रफ्तार Mercedes G-Wagon ने वसंत कुंज के एम्बिएंस मॉल के पास तीन रेस्टोरेंट कर्मचारियों को टक्कर मार दी। अपनी शादी से लौटते वक्त सुबह-सवेरे हुए इस हादसे में उत्तराखंड के 23 वर्षीय रोहित सिंह की मौत हो गई और दो अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी शिवम को गिरफ्तार कर लिया और उस पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत लापरवाही से मौत और तेज गति से गाड़ी चलाने की धाराओं में मामला दर्ज किया। FIR में बताया गया कि गाड़ी को 'तेज और जिगजैग तरीके' से चलाया जा रहा था, जिसके बाद वह डिवाइडर और पीड़ितों से टकरा गई।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और अन्य पुराने मामलों की अपडेट


इसके अलावा, दिसंबर 2025 में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसे में 42 साल के लक्ष्मी राम और उनकी 38 साल की पत्नी कुसुमलता की मौत हो गई। उनकी Maruti WagonR को पीछे से एक अज्ञात भारी वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिससे यह दंपत्ति लगभग आठ घंटे तक गाड़ी के अंदर फंसे रहे और मदद मिलने तक अत्यधिक खून बहने से उनकी जान चली गई। इसके बाद अधिकारियों ने देरी से प्रतिक्रिया देने पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस जारी किए। इस बीच, 2016 के एक Mercedes हिट-एंड-रन मामले में कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी है, जिसमें 32 वर्षीय सिद्धार्थ शर्मा की मौत हो गई थी और दिल्ली हाईकोर्ट ने अप्रैल 2026 में तब के नाबालिग ड्राइवर के खिलाफ गैरइरादतन हत्या के आरोपों को कम करने से इनकार कर दिया।

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