GRAP-II लागू: दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वालों पर MCD की सख्ती, 1600 से ज्यादा चालान जारी
दिल्ली में GRAP-II लागू होने के बाद MCD ने सख्त कार्रवाई की है। दो दिनों में प्रदूषण नियमों के उल्लंघन पर 1,600 से ज्यादा चालान काटे गए हैं।

राजधानी दिल्ली में हवा की क्वालिटी 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंचने के बाद अब प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। दिल्ली प्रदूषण चालान की मुहिम को तेज करते हुए नगर निगम (MCD) ने पिछले दो दिनों में नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। GRAP-II के लागू होने के बाद शहर में प्रदूषण फैलाने वाली संस्थाओं और लोगों के खिलाफ 1,600 से ज्यादा चालान काटे गए हैं। आंकड़ों की बात करें तो सोमवार को 798 और मंगलवार को 800 से अधिक चालान जारी किए गए।
प्रदूषण के खिलाफ इस जंग को जमीन पर उतारने के लिए MCD ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शहर के सभी 12 नगर निगम जोनों में 300 से ज्यादा निगरानी टीमें तैनात की गई हैं। इन टीमों की मदद के लिए 1,000 से अधिक सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को भी लगाया गया है, जो लगातार शहर में गश्त कर रहे हैं और पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर नजर रख रहे हैं।
नियम तोड़े तो लगेगा 50 हजार तक का जुर्माना
इस अभियान के तहत अधिकारियों को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर 2,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। दरअसल, एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के 324 और फिर 331 तक पहुंचने के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने 2 नवंबर 2026 को GRAP-II के उपायों को लागू किया था।
वर्तमान नियमों के मुताबिक, आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर सेट के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। साथ ही, होटल और रेस्टोरेंट्स में कोयले या लकड़ी के इस्तेमाल की मनाही है। प्रशासन अब PUC सर्टिफिकेट की सघन जांच कर रहा है और दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर-BS-VI वाहनों की एंट्री पर भी पाबंदी लगाई जा रही है।
सड़कों पर धूल को कम करने के लिए MCD अब मैकेनिकल रोड स्वीपिंग, पानी के छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है, ताकि हवा में घुलने वाले धूल के कणों को नियंत्रित किया जा सके।