दिल्ली के किशनगढ़ मोटर मार्केट में लाइसेंसी हथियार से चली गोली, 60 वर्षीय व्यक्ति घायल

दिल्ली के दक्षिण जिले के किशनगढ़ मोटर मार्केट इलाके में मंगलवार, 11 अगस्त 2026 को एक दुर्घटना में 60 वर्षीय व्यक्ति घायल हो गए। पीड़ित की पहचान वसंत कुंज के रहने वाले महेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जिनके कंधे पर गोली लगी। यह घटना तब हुई जब उनके ड्राइवर मोनू कुमार से गलती से लाइसेंसी हथियार चल गया। घटना के तुरंत बाद घायल महेंद्र सिंह को इलाज के लिए फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मेडिकल प्रोफेशनल्स उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
पुलिस कार्रवाई और हथियार जब्त
पुलिस ने गोलीबारी की इस घटना के संबंध में एक PCR कॉल मिलने की पुष्टि की है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महरौली के रहने वाले ड्राइवर मोनू कुमार को पकड़ लिया है। मोनू कुमार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है और घटना में इस्तेमाल किए गए लाइसेंसी हथियार को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह गोली किस सटीक परिस्थिति में चली थी।
भारत में हथियार रखने के नियम
भारत में आर्म्स ओनरशिप से जुड़े नियम Arms Act 1959, Arms Rules 2016 और Arms (Amendment) Act 2019 के तहत नियंत्रित होते हैं। इन कानूनों के अनुसार, नागरिकों को अधिकतम दो हथियार रखने की अनुमति है। दिल्ली में गन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदकों का वयस्क होना, सही निवास स्थान, साफ बैकग्राउंड और आत्मरक्षा जैसा वैध कारण होना जरूरी है, साथ ही अनिवार्य रूप से फायरआर्म्स सेफ्टी ट्रेनिंग भी लेनी होती है।