दिल्ली LG ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण को दी मंजूरी, जानिए पूरी खबर

दिल्ली के LG ने सरकारी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए विभिन्न Group 'C' पदों पर सीधी भर्ती में 20% horizontal reservation को आधिकारिक रूप से notify कर दिया है। यह नीति दिल्ली के Lieutenant Governor द्वारा approved की गई है, जो जेल विभाग में वार्डर और मैट्रन जैसे पदों पर लागू होती है।
कहाँ-कहाँ मिलेगा आरक्षण
यह आरक्षण Delhi Fire Service के फायरमैन, Delhi Police के कांस्टेबल, और Environment, Forest & Wildlife Department के तहत फॉरेस्ट और वाइल्डलाइफ गार्ड के पदों पर भी लागू होगा। यह पहल Union Home Ministry के उन निर्देशों के बाद आई है जिनका उद्देश्य Agnipath scheme से बाहर आने वाले कर्मियों का rehabilitation करना है।
आयु सीमा में छूट और नियम
आरक्षण कोटा के अलावा, LG office ने योग्य उम्मीदवारों के लिए significant age relaxations अनिवार्य कर दिए हैं। Ex-Agniveers को निर्धारित recruitment limits से परे तीन साल की age relaxation मिलेगी, जबकि recruits के पहले बैच को पांच साल की extended exemption मिलेगी।
जबकि विभागों को specific physical efficiency test requirements तय करने का जिम्मा सौंपा गया है, प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित रिक्तियों के लिए कोई उपयुक्त ex-Agniveers उपलब्ध नहीं हैं, तो standard government horizontal reservation guidelines लागू होंगी। सभी संबंधित विभागों को पहले ही निर्देश दिए गए थे कि वे complete implementation सुनिश्चित करने के लिए इन recruitment rule amendments को formalize करें।