दिल्ली के सभी जिला अदालतों के वकील 21 सितंबर को न्यायिक कार्य से रहेंगे दूर, ट्रैफिक चालान के नए नियमों का विरोध

दिल्ली की सभी जिला अदालतों के वकील केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 167 के तहत संशोधित तंत्र के विरोध में 21 सितंबर को न्यायिक कार्य से दूर रहेंगे। इस निर्णय की घोषणा दिल्ली की सभी जिला अदालत बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति द्वारा की गई है। वकीलों ने ट्रैफिक चालान के न्यायिक मजिस्ट्रेटों से एसडीएम, कार्यकारी मजिस्ट्रेटों और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों को न्यायिक कार्य ट्रांसफर करने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। 20 सितंबर को जारी एक सर्कुलर में समन्वय समिति ने बताया कि संशोधित नियम के तहत चालान मिलने पर व्यक्ति को 45 दिनों के भीतर राशि चुकानी होगी या दस्तावेज साक्ष्य के साथ चुनौती देनी होगी। समन्वय समिति ने इस बात पर भी आपत्ति जताई है कि चालान चुनौती खारिज होने पर सक्षम अदालत जाने से पहले 50 प्रतिशत चालान राशि जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। समिति के अनुसार, इस नए तंत्र से राज्य सरकार को चालान निवारण के लिए अधिकारियों को नामित करने की अनुमति मिलती है। मीडिया रिपोर्टों के जरिए यह भी सामने आया कि खाद्य और आपूर्ति अधिकारियों, तहसीलदारों और जिला परिवहन अधिकारियों को इसके लिए अधिसूचित किया गया है। वकीलों के निकाय ने कहा कि इससे पहले यह मुद्दा दिल्ली सरकार के सामने उठाया गया था और 27 अगस्त तथा 7 सितंबर को अभ्यावेदन दिए गए थे। विधि और मंत्री के साथ हुई बैठकों में आश्वासन दिया गया था कि केंद्र सरकार से बात होने तक इस प्रस्ताव को लागू नहीं किया जाएगा। इसके बाद भी विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अधिसूचित किए जाने पर वकीलों ने चिंता जताई है। समन्वय समिति ने कहा कि यह केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि नागरिकों के उस अधिकार से जुड़ा है जिसके तहत विवादित चालानों का निर्णय एक सक्षम न्यायिक मंच द्वारा किया जाना चाहिए। समिति ने 19 सितंबर को हुई बैठक के बाद 21 सितंबर को एक दिन के कार्य बहिष्कार का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। समिति ने वकीलों से 21 सितंबर को सुबह 11.30 बजे अपने संबंधित जिला अदालत परिसरों के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्र होने का आह्वान किया है। नई दिल्ली बार एसोसिएशन ने भी पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में 21 सितंबर को काम से पूरी तरह दूर रहने का अलग से सर्कुलर जारी किया है।