Delhi Lakshmi Yojana: 26 अगस्त को बांटे जाएंगे पेंशन पत्र, 1 सितंबर से खाते में आएगी राशि

दिल्ली सरकार आगामी 26 अगस्त 2026 को तालकटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम के तहत 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के पेंशन पत्र वितरण की शुरुआत करने जा रही है। यह निर्णय 18 अगस्त 2026 को दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई एक समीक्षा बैठक के बाद लिया गया है, जिसमें मुख्य सचिव राजीव वर्मा और District-Level Approval, Monitoring and Grievance Redressal Committees (DLAMGRCs) के सदस्य शामिल थे (Source)।
- 1 अगस्त 2026 को लॉन्च हुई योजना के तहत लगभग 8 लाख महिलाओं ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है।
- पहले 18 दिनों के भीतर 5 लाख से अधिक फॉर्म जमा किए गए हैं।
- योग्य लाभार्थियों को 1 सितंबर 2026 से सीधे बैंक खाते में सहायता राशि मिलनी शुरू होगी (Source)।
योजना की वित्तीय संरचना और नियम
इस योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने ₹2,500 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। सहायता संरचना के अनुसार ₹1,500 को 31 जुलाई 2029 तक लॉक-इन Recurring Deposit या Fixed Deposit खाते में रखा जाएगा, जबकि शेष ₹1,000 CBDC-linked wallet में जमा किए जाएंगे। हालांकि, लाभार्थी चाहें तो पूरी राशि को long-term deposit में भी रख सकती हैं (Source)।
पात्रता और शर्तें
आवेदन करने के लिए महिलाओं की उम्र 21 से 60 वर्ष होनी चाहिए, वे दिल्ली की registered voter होनी चाहिए और उनके परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए। रेजिडेंसी नियमों के अनुसार, आवेदक, उसके माता-पिता या उसके पति को कम से कम 10 वर्षों तक दिल्ली में रहना अनिवार्य है। हर घर से केवल एक महिला यानी परिवार की सबसे बड़ी योग्य सदस्य ही इस लाभ की हकदार होगी।
सरकारी कर्मचारी, income-tax या GST payee, criminal record वाले, four-wheeler के मालिक, या 2,400 यूनिट से अधिक annual electricity consumption वाले लोग इस योजना से बाहर रहेंगे। सरकार ने चेतावनी दी है कि अयोग्य पाए जाने पर भुगतान तुरंत रोक दिया जाएगा, पैसे वापस वसूले जाएंगे और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फॉर्म की गलतियों को सुधारने के लिए वेबसाइट पर एक नई सुविधा शुरू की जा रही है ताकि नया आवेदन किए बिना सुधार किया जा सके।