Delhi Lakshmi Yojana: 27 अगस्त से शुरू होगी पेंशन योजना, जानें किसे मिलेगा लाभ

दिल्ली सरकार 27 अगस्त को Talkatora Stadium में एक भव्य लॉन्च इवेंट के जरिए Delhi Lakshmi Yojana के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र वितरित करने जा रही है। Chief Minister's Office के अनुसार, इस वितरण के बाद 1 सितंबर 2026 से लाभार्थियों के Bank Accounts में पेंशन लाभ आना शुरू हो जाएगा। Delhi Chief Minister Rekha Gupta ने 18 अगस्त को Delhi Secretariat में Chief Secretary Rajiv Verma के साथ इस योजना की प्रगति की समीक्षा की और समय पर लाभ वितरण सुनिश्चित करने के लिए जिला-स्तरीय समितियों की भूमिका पर जोर दिया। इस खबर की विस्तृत जानकारी के लिए आप ANI News पढ़ सकते हैं।
योजना के लिए योग्यता और नियम
Women and Child Development Department द्वारा 1 अगस्त 2026 से लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदकों के लिए स्पष्ट पात्रता मानदंड तय किए गए हैं। आवेदक दिल्ली की निवासी और पंजीकृत मतदाता होनी चाहिए जिनकी आयु 21 से 60 वर्ष के बीच हो और परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक न हो। परिवार में तीन से अधिक जीवित बच्चे नहीं होने चाहिए, कोई चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए और वार्षिक बिजली की खपत 2,400 यूनिट से कम होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता, GST फाइलर, आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति या अन्य सरकारी पेंशन पाने वाले इसके लिए पात्र नहीं हैं। प्रति परिवार केवल सबसे बड़ी पात्र महिला ही इसमें शामिल हो सकती है।
पेंशन राशि और भुगतान का तरीका
इस योजना के तहत ₹2,500 का मासिक लाभ दिया जाता है। डिफ़ॉल्ट रूप से ₹1,500 एक Fixed या Recurring Deposit में रखे जाते हैं जो 31 जुलाई 2029 तक लॉक रहते हैं, जबकि शेष ₹1,000 Central Bank Digital Currency (CBDC) Wallet में जमा किए जाते हैं, हालांकि लाभार्थी चाहें तो पूरी राशि लॉन्ग-टर्म अकाउंट में जमा करने का विकल्प चुन सकते हैं। अधिकारियों ने अयोग्य आवेदकों के लिए धन की रिकवरी और कानूनी कार्रवाई सहित कड़े धोखाधड़ी-निवारण प्रावधान लागू किए हैं। Delhi Lakshmi Yojana Portal के माध्यम से आवेदन पूरे साल खुले रहते हैं, और बाद की प्रोसेसिंग के लिए मासिक कट-ऑफ तय किए गए हैं।