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Delhi Lakshmi Yojana: महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये, आज से शुरू हुए रजिस्ट्रेशन

Kittu Kumari1 August 20262 min read44 views
Delhi Lakshmi Yojana: महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये, आज से शुरू हुए रजिस्ट्रेशन

दिल्ली सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए Delhi Lakshmi Yojana की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त 2026 से आधिकारिक पोर्टल dly.delhi.gov.in के जरिए शुरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गीता कॉलोनी स्थित जिला मजिस्ट्रेट (पूर्व) कार्यालय में इस पोर्टल का आधिकारिक उद्घाटन किया और औपचारिकता पूरी करने के लिए कुछ पात्र महिलाओं का व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रेशन किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के सम्मान, वित्तीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास, बचत और व्यापक सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देना है।

बजट और भुगतान की प्रक्रिया

दिल्ली सरकार ने 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपये का भारी बजट आवंटित किया है, जिससे राजधानी की 17 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों का लक्ष्य आवेदनों के सत्यापन के बाद 28 अगस्त को रक्षाबंधन तक पहली किस्त जारी करना है। लाभर्थियों के पास सहायता प्राप्त करने के दो विकल्प हैं: या तो 1,500 रुपये रिकरिंग डिपॉजिट (RD) या फिक्सड डिपॉजिट (FD) खाते में जमा किए जा सकते हैं और शेष 1,000 रुपये स्वीकृत खरीद के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट में रखे जा सकते हैं, या फिर पूरे 2,500 रुपये सीधे RD या FD खाते में जमा किए जा सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र और किसी विधायक (MLA) या सांसद (MP) का पत्र शामिल है।

योग्यता और शर्तें

Delhi Lakshmi Yojana के लिए पात्रता पाने हेतु महिलाओं की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, वे कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली की स्थायी निवासी होनी चाहिए और उनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार से केवल एक पात्र महिला, जो अधिमानतः सबसे बड़ी हो, इस योजना का लाभ उठा सकती है। इस योजना में आयकरदाता, जीएसटी फाइलर, सरकारी कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्य, अन्य सरकारी वित्तीय सहायता या पेंशन के लाभार्थी, चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार, 2,400 यूनिट से अधिक वार्षिक बिजली खपत वाले लोग, तीन से अधिक जीवित बच्चों वाली महिलाएं और आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति शामिल नहीं हैं। जबकि मुख्यमंत्री गुप्ता ने पात्र महिलाओं के लिए त्वरित और आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया की ऑनलाइन और पारदर्शी प्रकृति पर जोर दिया, वहीं आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सौरभ भारद्वाज ने कड़े पात्रता मानदंडों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए सुझाव दिया कि इनसे बड़ी संख्या में महिलाओं को योजना का लाभ मिलने से रोका जा सकता है (Source)

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