Independence Day से पहले दिल्ली में पतंगबाजी को लेकर एडवाइजरी जारी, जानें जरूरी नियम

Kittu Kumari12 August 20262 min read131 viewsDelhi Local
Independence Day से पहले दिल्ली में पतंगबाजी को लेकर एडवाइजरी जारी, जानें जरूरी नियम

स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के जश्न से पहले दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों BSES और टाटा पावर-डीडीएल, दिल्ली पुलिस और दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने लोगों से सुरक्षित और जिम्मेदारी से पतंग उड़ाने की अपील की है। 11 से 12 अगस्त 2026 के दौरान व्यापक advisories जारी की गई हैं। BSES ने विशेष रूप से दिल्ली के लोगों से 15 अगस्त और रक्षाबंधन के त्योहार के दौरान बिजली के उपकरणों और इंस्टॉलेशन से दूर रहने को कहा है।
• BSES और Tata Power-DDL द्वारा सुरक्षा सलाह जारी
• Delhi Police द्वारा 2 अगस्त से 16 अगस्त तक प्रतिबंध
• DMRC और पुलिस द्वारा सख्त निर्देश

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मैनजा (Manjha) और बिजली के तारों से खतरा

अधिकारियों ने मेटल-कोटेड या ग्लास-कोटेड 'manjha' (पतंग उड़ाने वाले धागे) का उपयोग करने के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है, क्योंकि इससे बिजली के झटके लगने, करंट लगने और बिजली आपूर्ति में बड़ी रुकावट आने का गंभीर खतरा रहता है। इस तरह के धागे बिजली के उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक भी 33/66 kV ओवरहेड लाइन में ट्रिपिंग होने से 10,000 से अधिक नागरिकों की बिजली कट सकती है, जबकि 11 kV लाइन से 2,500 से ज्यादा लोग प्रभावित हो सकते हैं। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे केवल प्राकृतिक फाइबर धागों का उपयोग करें और ओवरहेड बिजली लाइनों में फंसी पतंगों या मांझे को निकालने की कोशिश कभी न करें। DMRC ने भी चेतावनी दी है कि पतंग के धागे, खासकर मेटल-कोटेड मांझा, 25,000-वोल्ट की ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) प्रणाली के संपर्क में आ सकते हैं, जिससे घातक दुर्घटना का जोखिम पैदा होता है और मेट्रो सेवाएं बाधित होती हैं।

दिल्ली पुलिस का बैन और सोशल मीडिया कैंपेन

इसके साथ ही, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक पूरी दिल्ली में पतंगबाजी और ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट-एयर बैलून सहित अन्य एरियल एक्टिविटीज पर प्रतिबंध लगा दिया है। मध्य दिल्ली (Central Delhi) में स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थलों के आसपास यह रोक विशेष रूप से सख्त है, जिसे पुलिस उपायुक्त (मध्य) रोहित राजबीर सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत अनिवार्य किया गया है। इसका उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने प्रतिबंधित चीनी मांझे के इस्तेमाल को रोकने के लिए 'कुचू-पुचू' ट्रेंड का उपयोग करते हुए सोशल मीडिया कैंपेन भी शुरू किए हैं। क्राइम ब्रांच द्वारा 1,300 से अधिक रोल और सेंट्रल दिल्ली पुलिस द्वारा लगभग 120 रोल जब्त किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। BSES के ऑपरेशंस और मेंटेनेंस विभाग हाई अलर्ट पर हैं और विभिन्न कम्युनिटी चैनलों के माध्यम से जागरूकता अभियान चला रहे हैं।

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