दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, J&K के विस्थापित परिवारों के लिए राहत प्रक्रिया आसान और नई SOP जारी

दिल्ली सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विस्थापित लाभार्थियों को मिलने वाली एड-हॉक मासिक राहत के वितरण को आसान बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और व्यवस्थित करने के लिए नई Standard Operating Procedures (SOPs) और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर के विस्थापित परिवारों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। इस संबंध में Hindustan Samachar की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने यह कदम उठाया है।
उल्लेखनीय है कि मार्च 2024 तक राहत प्राप्त करने वाले सभी पंजीकृत विस्थापित परिवारों को एक-टाइम स्पेशल amnesty दी गई है। जून में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत इस योजना के तहत इन परिवारों को 1 अप्रैल 2026 तक के अपने वर्तमान परिवार विवरण को 'Form-A' जमा करके घोषित करने का अवसर मिलता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अप्रैल 2026 में पुराने नियमों के तहत जमा किए गए पिछले घोषणा पत्र अब मान्य नहीं हैं और उन्हें रद्द माना जाएगा।
Form-A जमा करने की अंतिम तिथि और आगे की प्रक्रिया
'Form-A' जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2026 तय की गई है। इसके बाद जिला अधिकारियों को परिवार के विवरण को अपडेट करने का काम सौंपा गया है, हालांकि रॉ कंटेंट में बिना किसी आगे की विस्तार से जानकारी के प्रति परिवार अधिकतम सीमा का उल्लेख है। सभी संबंधित परिवारों को तय समय सीमा के भीतर अपनी जानकारी अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी।