दिल्ली जल बोर्ड का बड़ा फैसला: अब हर फ्लैट को मिलेगा अपना स्वतंत्र वाटर कनेक्शन

दिल्ली के लाखों फ्लैट मालिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। दिल्ली जल बोर्ड नए नियम (Delhi Water and Sewer Tariff and Metering Regulations 2026) को मंजूरी दे चुका है, जो 4 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गए हैं। इन नए नियमों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब दिल्ली में किसी भी अपार्टमेंट या फ्लैट को अपना स्वतंत्र वाटर कनेक्शन मिल सकेगा। अब इसके लिए बिल्डिंग की ऊंचाई की कोई पाबंदी नहीं होगी, जिससे आम लोगों की सालों पुरानी समस्या दूर हो जाएगी।
ये नए नियम 2012 के पुराने दिशा-निर्देशों की जगह लेंगे। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य पानी और सीवर कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल बनाना, बिलिंग में पारदर्शिता लाना और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना है। अब तक नए कनेक्शन मिलने में 40 से 50 दिन का समय लगता था, लेकिन अब इस प्रक्रिया को काफी तेज कर दिया गया है।
कनेक्शन प्रक्रिया हुई आसान, अब 'पहले मंजूरी फिर जांच'
दिल्ली जल बोर्ड ने अब काम करने का तरीका बदल दिया है। अब 'पहले मंजूरी, बाद में साइट निरीक्षण' (approval first, site inspection later) मॉडल लागू किया गया है, जिससे आवेदकों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही, कागजी कार्रवाई के बोझ को कम करने के लिए जरूरी दस्तावेजों की संख्या भी घटा दी गई है। उपभोक्ता अब आसानी से डीजेबी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं।
बोर्ड ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कुछ खास इंसेंटिव भी रखे हैं। जो परिवार अपने घर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग और वेस्टवाटर रिसाइक्लिंग सिस्टम लगाएंगे, उन्हें टैरिफ में छूट (rebate) दी जाएगी।
इन बदलावों के साथ-साथ, जुलाई 2026 से एक बड़ा ई-केवाईसी (e-KYC) अभियान भी चलाया जा रहा है। इसका लक्ष्य छह महीने के भीतर 30 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के रिकॉर्ड को अपडेट करना है। इन सभी कदमों से न केवल कानूनी कनेक्शन लेना आसान होगा, बल्कि अवैध कनेक्शनों को नियमित करने का रास्ता भी साफ हो जाएगा।