दिल्ली में AQI 244 पार, GRAP-1 लागू: बिना PUC सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

दिल्ली में AQI 244 पहुंचने पर GRAP-1 लागू हुआ। अब बिना PUC सर्टिफिकेट के ईंधन नहीं मिलेगा और बाहरी गैर-BS6 वाहनों की एंट्री बैन होगी।

Kittu Kumari22 October 20262 min read0 viewsDelhi Local
दिल्ली में AQI 244 पार, GRAP-1 लागू: बिना PUC सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के 244 के आंकड़े को छूते ही शहर 'खराब' श्रेणी में आ गया है, जिसके बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने 21 अक्टूबर 2026 से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में GRAP-1 (Graded Response Action Plan) लागू कर दिया है। प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासन ने बेहद सख्त कदम उठाए हैं, जिनका असर आम जनता की जेब और सफर दोनों पर पड़ेगा।

सबसे बड़ा प्रहार उन वाहन मालिकों पर होगा जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) नहीं है। 1 नवंबर 2026 से दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर बिना PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल, CNG या LPG देने पर पूरी तरह पाबंदी होगी। प्रशासन ने इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए 500 ईंधन केंद्रों पर 'ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन' (ANPR) सिस्टम लगाने का फैसला किया है, ताकि नियमों की अनदेखी करने वालों को तुरंत पकड़ा जा सके।

बाहरी वाहनों की एंट्री बैन और पार्किंग फीस में बढ़ोतरी

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प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर भी पाबंदी लगाई है। 1 नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली में बाहर पंजीकृत गैर-BS6 वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहनों, CNG वाहनों और आपातकालीन सेवाओं को इससे छूट दी गई है। इसके अलावा, 1 नवंबर से 28 फरवरी 2027 तक नगर निगम की पार्किंग फीस दोगुनी कर दी गई है, हालांकि दिल्ली मेट्रो (DMRC) और इलेक्ट्रिक पार्किंग में यह नियम लागू नहीं होगा।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने एक 11-सूत्रीय 'विंटर एक्शन प्लान' भी पेश किया है। इसके तहत निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के कड़े इंतजाम, तंदूरों में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध और डीजल जनरेटरों के संचालन पर रोक लगाई गई है।

ट्रैफिक और उत्सर्जन को कम करने के लिए सरकारी और निजी दफ्तरों को 50% वर्क-फ्रॉम-होम अपनाने और ऑफिस के समय में बदलाव करने की सलाह दी गई है। इसी क्रम में एमसीडी (MCD) के दफ्तर सुबह 8:30 से शाम 5:00 बजे तक और दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10:00 से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे। मौसम विभाग की चेतावनी है कि आने वाले समय में हवा की गुणवत्ता इसी तरह खराब बनी रह सकती है, इसलिए प्रशासन हाई अलर्ट पर है।

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