दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: SIR ड्राफ्ट से छूटे लोग अब नए वोटर के तौर पर कर सकेंगे आवेदन

दिल्ली के मतदाताओं के लिए राहत भरी खबर आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग सप्लीमेंटल इन्क्लूजन/रिवीजन (SIR) ड्राफ्ट चुनावी सूची से बाहर रह गए थे, वे अब नए मतदाताओं के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह कदम राजधानी में चुनावी समावेशिता और दस्तावेजीकरण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है।
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मिला मौका
अदालत का यह निर्णय उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है, जिनका नाम तकनीकी कारणों या किसी अन्य वजह से SIR ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया था। अब ऐसे व्यक्ति निर्धारित फॉर्म भरकर खुद को नए वोटर के रूप में पंजीकृत करा सकेंगे, जिससे लोकतंत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी।
यह कानूनी विकास ऐसे समय में आया है जब दिल्ली में चुनावी प्रक्रियाओं और नागरिक अधिकारों को लेकर न्यायिक निगरानी बनी हुई है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि मतदाता सूची में किसी भी योग्य नागरिक का नाम छूटने से उनके लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित होते हैं, जिसे अब इस आदेश के जरिए सुधारा जा सकेगा।