दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: 80 साल के बुजुर्ग को 21 पेड़ लगाने के आदेश पर रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2026 को एक आदेश जारी किया, जिसके तहत 80 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति को 21 पेड़ लगाने का निर्देश दिया गया था, उस आदेश पर रोक लगा दी है।
मुख्य बिंदु:
- दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 पेड़ लगाने के आदेश पर रोक लगाई।
- कोर्ट ने दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट की ड्राफ्टिंग को गलत बताया।
- अधिकारियों पर अपनी सीमा से बाहर जाकर काम करने का आरोप लगाया।
अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट की कड़ी आलोचना की और इस कानून को "बुरे तरीके से ड्राफ्ट किया गया" (badly drafted) बताया। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि "आप कोर्ट नहीं हैं", और यह आरोप लगाया कि अधिकारी अपनी अधिकार क्षेत्र की सीमा को पार कर रहे थे।
सरकार से जवाब तलब
हाई कोर्ट ने इस मामले में सरकार से औपचारिक रूप से जवाब मांगा है कि इस अधिनियम के तहत पेड़ लगाने के आदेश और विशिष्ट परिस्थितियों में इस कानून का उपयोग कैसे किया गया। यह कानूनी चुनौती दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट के कार्यान्वयन और उसकी व्याख्या को लेकर उठ रहे निरंतर संदेहों और चिंताओं को उजागर करती है।