दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, FSSAI के रेड बुल 'एनर्जी ड्रिंक' लेबल हटाने वाले आदेश पर रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को FSSAI के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें रेड बुल को अपने उत्पादों से 'एनर्जी ड्रिंक' लेबल हटाने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने कहा कि नियामक संस्था ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। यह पूरा विवाद 30 जून 2026 को शुरू हुआ था जब FSSAI ने आदेश जारी किया था।
FSSAI ने तर्क दिया था कि ऐसे उत्पादों के लिए कोई आधिकारिक भारतीय मानक मौजूद नहीं है। नियामक ने कहा था कि 'शरीर और मन को तरोताजा करना' जैसे विपणन दावे भ्रामक हैं। इसके बाद सभी राज्यों को गैर-अनुपालन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया था।
रेड बुल ने इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायाधीश ने FSSAI के इस दावे को खारिज कर दिया कि उसका पत्र पर्याप्त नोटिस था। अदालत ने FSSAI को कानूनी प्रक्रिया का पालन करने और नया फैसला लेने की अनुमति दी है।