दिल्ली हाई कोर्ट ने शराफत शेख के तड़ीपार आदेश पर लगाई रोक, पुलिस ने नाकाम की बड़ी साजिश

दिल्ली हाई कोर्ट ने शराफत शेख के खिलाफ जारी तड़ीपार आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर के लिए तय की है ANINews।
एक अन्य मामले में, दिल्ली पुलिस के आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 को घोषणा की कि उन्होंने हत्या की एक साजिश को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया है। अधिकारियों ने पांच शूटरों को पकड़ा है जिनकी पहचान वांछित अंतरराष्ट्रीय अपराधी विक्की हड्डल से जुड़े होने के रूप में हुई है ANINews।
ऑपरेशन के दौरान, पुलिस ने संदिग्धों के पास से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। जांचकर्ताओं ने पाया कि इस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल समूह द्वारा हमले की योजना बनाते समय रेकी और आने-जाने के लिए किया गया था। यह मामला आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस यूनिट के पास जांच के अधीन है।