दिल्ली हाई कोर्ट ने मालवीय नगर होटल आग मामले के आरोपी लोकेश बजाज की मेडिकल रिपोर्ट मांगी

Kittu Kumari16 September 20261 min read6 viewsDelhi Local
दिल्ली हाई कोर्ट ने मालवीय नगर होटल आग मामले के आरोपी लोकेश बजाज की मेडिकल रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को मालवीय नगर होटल आग मामले के आरोपी और होटल मालिक लोकेश बजाज की मेडिकल स्थिति पर जेल अधिकारियों से एक औपचारिक रिपोर्ट मांगी है। मालवीय नगर के एक होटल में 3 जून को हुई आग की दुर्घटना में 23 लोगों की मौत हो गई थी और इस मामले में बजाज फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। न्यायमूर्ति मनोज जैन को यह जानकारी दी गई कि बजाज को 15 सितंबर को सर्जरी के बाद आरएमएल अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। बजाज की ओर से पेश वकीलों नितिन अहलावत और प्रीति यादव ने दलील दी कि केवल एक स्टेटस रिपोर्ट दी गई है, जबकि पूरी डिस्चार्ज समरी अभी तक नहीं मिली है। बचाव पक्ष ने कहा कि न्यायिक हिरासत के दौरान बजाज बेहोश हो गए थे और उनके शरीर पर खुले घाव हैं जिन्हें विशेष देखभाल की जरूरत है।

मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी

इन दलीलों के बाद अदालत की बेंच ने जेल अधिकारियों से एक नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को तय की गई है। इससे पहले मंगलवार को अदालत ने आरएमएल अस्पताल से बजाज के बारे में स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, जो अगस्त से अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल ने बुधवार को कोर्ट को बताया कि सर्जरी के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है और उनके घाव की ड्रेसिंग जेल के अस्पताल में की जा सकती है।

दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट

दूसरी तरफ, दिल्ली पुलिस ने 2 सितंबर को साकेत कोर्ट में लोकेश बजाज, जय मिश्रा और कुक केसर नेगी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। अदालत द्वारा 17 सितंबर को इस चार्जशीट पर विचार किए जाने की संभावना है।

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