बड़ी खबर: दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप दोषी वैन ड्राइवर की सजा घटाकर 14 साल की, सुप्रीम कोर्ट के नियमों का दिया हवाला

Kittu Kumari15 August 20261 min read165 viewsDelhi Local
बड़ी खबर: दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप दोषी वैन ड्राइवर की सजा घटाकर 14 साल की, सुप्रीम कोर्ट के नियमों का दिया हवाला

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वैन ड्राइवर की सजा को 20 साल से घटाकर 14 साल कर दिया है। यह मामला 12 साल की एक दृष्टिबाधित (विजुअली इंपेयर्ड) लड़की के साथ रेप से जुड़ा हुआ है। जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने माना कि दोषी ने पीड़िता की लाचारी का फायदा उठाया था, जिसमें वाहन में मौजूद अन्य बच्चों को धमकाना भी शामिल था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार सजा में संशोधन करना जरूरी था। अदालत ने यह भी नोट किया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई शुरुआती 20 साल की सजा स्थापित कानूनी मिसालों के तहत तय अवधि की सजा की तय सीमा से ज्यादा थी।

अपराध की प्रकृति और पीड़िता का अपहरण

सुनवाई के दौरान, अदालत ने इस अपराध को बहुत गंभीर बताया। अदालत ने ध्यान दिलाया कि तीन साल की उम्र से अंधी इस पीड़िता का ड्राइवर द्वारा अपहरण किया गया था, जब उसने अन्य बच्चों को वैन से बाहर निकाल दिया था। इस मामले में सजा मुख्य रूप से पीड़िता के भाई की गवाही पर आधारित थी, जो घटना के समय वहां मौजूद था। हाईकोर्ट ने दोषी के अपराध को बरकरार रखा, लेकिन यह तय किया कि ट्रायल कोर्ट कानूनी रूप से 14 साल से ज्यादा की फिक्स सजा नहीं दे सकता था, जिसके चलते जेल की सजा में छह साल की कमी की गई।

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