रेस कोर्स मस्जिद में नमाज की अनुमति से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार, सुरक्षा कारणों का दिया हवाला

दिल्ली हाई कोर्ट ने सुरक्षा कारणों से रेस कोर्स मस्जिद में नमाज की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पूरी खबर यहाँ पढ़ें।

Kittu Kumari29 October 20261 min read0 viewsDelhi Local
रेस कोर्स मस्जिद में नमाज की अनुमति से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार, सुरक्षा कारणों का दिया हवाला

दिल्ली हाई कोर्ट ने रेस कोर्स मस्जिद में नमाज अदा करने की अंतरिम अनुमति देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस अनीश दयाल की बेंच ने स्पष्ट किया कि मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए अदालत केंद्र सरकार को परिसर में प्रवेश देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। यह मस्जिद प्रधानमंत्री आवास और एक एयरफोर्स स्टेशन के बेहद करीब स्थित है, जिसे सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है।

यह पूरा मामला सैयद अहमद सऊद द्वारा दायर एक याचिका से शुरू हुआ, जिसमें मस्जिद के संरक्षण और श्रद्धालुओं के लिए वहां निर्बाध प्रवेश की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं और मुस्लिम संगठनों के वकीलों ने 1977 के दिल्ली गजट और 2009 के एक नोटिफिकेशन का हवाला दिया, जिसमें इस स्थल को वक्फ संपत्ति और 'ग्रेड-II' दर्जा दिया गया है। वहीं, इमाम मौलवी हारून ने आरोप लगाया कि लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) के अधिकारियों ने उन्हें मौखिक रूप से छह दिनों के भीतर परिसर खाली करने का आदेश दिया था।

केंद्र सरकार का आश्वासन और बिजली-पानी की कटौती

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से वकील आशीष दीक्षित ने अदालत को भरोसा दिलाया कि जब तक दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधित्व पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक मस्जिद परिसर के भीतर किसी भी तरह का विध्वंस कार्य (demolition) नहीं किया जाएगा। सरकार ने यह भी संकेत दिया कि वक्फ बोर्ड के आवेदन पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जा सकता है।

दूसरी ओर, मस्जिद में बिजली और पानी की आपूर्ति बंद होने का मुद्दा भी उठा। अधिकारियों ने इस कटौती का कारण आस-पास चल रहे विध्वंस कार्य और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बताया। कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की है।

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