दिल्ली हाईकोर्ट ने लाल किले पर आईएनए स्मारक की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार, 30 सितंबर 2026 को एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें लाल किले पर भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) के शहीदों के लिए एक स्मारक स्थापित करने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने याचिका के कानूनी आधार पर सवाल उठाया। इस याचिका को महान स्वतंत्रता सेनानी ललती राम ट्रस्ट द्वारा अधिवक्ताओं नवीन बामेल और मानव त्रिवेदी के माध्यम से दायर किया गया था। याचिकाकर्ता ने सरकार को स्मारक के प्रस्ताव पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने हेतु एक रिट याचिका (mandamus) की मांग की थी। इसमें 2 अगस्त 2021 को लोकसभा में एक लिखित जवाब का हवाला दिया गया था, जहां संस्कृति मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह के तहत इस स्मारक की योजनाओं को मंजूरी देने की बात कही थी। इस मामले में प्रतिवादियों में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) शामिल थे।