दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कंपनी पर लगा 50 हजार का जुर्माना माफ, अब कोर्ट स्टाफ को खिलानी होगी समोसा-चाय

Kittu Kumari24 September 20261 min read0 viewsDelhi Local
दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कंपनी पर लगा 50 हजार का जुर्माना माफ, अब कोर्ट स्टाफ को खिलानी होगी समोसा-चाय

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडस बिर्रा बेवरेजेस कंपनी पर लगाया गया 50,000 रुपये का जुर्माना माफ कर दिया है। कोर्ट ने जुर्माने के पैसे लेने के बजाय कंपनी के वकीलों को दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभी कर्मचारियों को समोसा और चाय खिलाने का अनोखा निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने 17 सितंबर 2026 को यह आदेश जारी करते हुए कंपनी की तरफ से लगाई गई याचिका को मंजूर कर लिया है।

यह पूरा मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 और 142 के तहत दर्ज एक आपराधिक शिकायत से जुड़ा है। कोर्ट ने मूल रूप से 20 अगस्त 2026 को यह जुर्माना लगाया था क्योंकि कंपनी पर ट्रायल कोर्ट का आदेश छुपाने और अलग-अलग अदालतों में विरोधाभासी बयान देने का आरोप था। अदालत ने पाया था कि याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष में फैसला लेने के लिए हाईकोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की थी।

अपने ताजा आदेश में न्यायमूर्ति बनर्जी ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता के वकील, जिनमें वरिष्ठ अधिवक्ता बहार-उ-बरकी के साथ अधिवक्ता राहुल पाल और शुभम प्रसाद शामिल हैं, वे एक हफ्ते के भीतर बार एसोसिएशन के कर्मचारियों को यह नाश्ता उपलब्ध कराएं। इस मामले में प्रतिवादी ईशाण एसोसिएट्स की तरफ से अधिवक्ता माथुर अरोड़ा पेश हुए थे। कोर्ट ने जुर्माने की माफी के आवेदन को औपचारिक रूप से स्वीकार करते हुए इस निर्देश के साथ मामले को निपटा दिया है।

DelhiBreakings की हर खबर सबसे पहलेJoin Channel
Share:

Comments

Leave a comment