दिल्ली हाईकोर्ट 14 सितंबर को विमल इलायची मामले में अधिकार क्षेत्र पर सुनाएगा फैसला

Kittu Kumari13 September 20261 min read12 viewsNational
दिल्ली हाईकोर्ट 14 सितंबर को विमल इलायची मामले में अधिकार क्षेत्र पर सुनाएगा फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट 14 सितंबर को यह तय करेगा कि उसे विमल इलायची बनाने वाली कंपनी PB Agro LLP की याचिका पर सुनवाई करने का प्रादेशिक अधिकार है या नहीं। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह अदालत महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) द्वारा ब्रांड एंबेसडर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है।

11 अगस्त 2026 को महाराष्ट्र FDA ने नोटिस जारी कर आरोप लगाया था कि विमल इलायची के विज्ञापन राज्य में प्रतिबंधित विमल पान मसाला के सरोगेट प्रचार के रूप में काम करते हैं। FDA ने अभिनेताओं को विमल इलायची को प्रतिबंधित उत्पाद से अलग करने वाले दस्तावेज उपलब्ध कराने और डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रचार सामग्री हटाने का निर्देश दिया था।

PB Agro LLP का तर्क है कि महाराष्ट्र FDA के पास ये निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं था और नोटिस कंपनी के बजाय अभिनेताओं को लक्षित करते हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसका विज्ञापन सभी लागू कानूनों का पालन करता है। केंद्र सरकार और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के वकील ने तर्क दिया है कि चूंकि कार्यवाही महाराष्ट्र में शुरू हुई थी, इसलिए याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की जानी चाहिए थी (ANI News)।

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