दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा कदम: पायलट की विमान दुर्घटना में मौत पर 85.6 लाख के इंश्योरेंस क्लेम को लेकर जवाब तलब

Kittu Kumari6 August 20262 min read123 viewsNational
दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा कदम: पायलट की विमान दुर्घटना में मौत पर 85.6 लाख के इंश्योरेंस क्लेम को लेकर जवाब तलब

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिवंगत सीनियर कमर्शियल पायलट कैप्टन सुमित कमल कपूर के परिवार की याचिका पर जवाब मांगा है। यह याचिका 85.6 लाख रुपये के इंश्योरेंस क्लेम को जारी करने के लिए दायर की गई है। यह क्लेम जनवरी 2026 की बारामती विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु से जुड़ा है, जिसे बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने कथित तौर पर जून 2026 में खारिज कर दिया था। ANI News के अनुसार, कोर्ट ने 6 अगस्त 2026 को इस याचिका पर नोटिस जारी किया है।

  • दिल्ली हाई कोर्ट ने 85.6 लाख रुपये के इंश्योरेंस क्लेम मामले में जवाब मांगा है।
  • कैप्टन सुमित कमल कपूर की मृत्यु जनवरी 2026 की बारामती विमान दुर्घटना में हुई थी।
  • न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने जून 2026 में क्लेम खारिज किया था।
  • हादसे का विवरण और पीड़ित परिवार की मांग

    कैप्टन कपूर के पास 22,000 से अधिक उड़ान के घंटे का अनुभव था और उनके पास 1985 से एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस था। 28 जनवरी 2026 को बारामती एयर क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और तीन अन्य लोगों की भी जान चली गई थी। उनकी पत्नी अंजू कपूर के साथ-साथ उनके बेटे कैप्टन शिव कपूर और बेटी डॉ. सानिया कपूर वाधवा ने यह याचिका दायर की है। वे फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) के माध्यम से ली गई लॉस ऑफ लाइसेंस और पर्सनल एक्सीडेंट ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत 80 लाख रुपये की बीमा राशि और संचयी बोनस लाभ को जारी करने का निर्देश देने के लिए एक रिट की मांग कर रहे हैं।

    अदालत की कार्रवाई और अगली सुनवाई

    यह याचिका बीमा कंपनी के 25 जून 2026 के अस्वीकृति पत्र को रद्द करने की भी मांग करती है। इसके अलावा, यह बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) को क्लेम से इनकार करने के कथित गलत मामले की जांच करने का निर्देश देने की मांग करती है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस जसमीत सिंह, जिन्होंने 21 जुलाई 2026 को नोटिस जारी किया था, ने सभी स्वीकार्य माध्यमों से प्रतिवादियों को नोटिस भेजने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त 2026 को तय की गई है।

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