दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा कदम: ITR फाइलिंग के बिना ऑटोमैटिक TDS रिफंड पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब

Kittu Kumari5 August 20262 min read50 viewsDelhi Local
दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा कदम: ITR फाइलिंग के बिना ऑटोमैटिक TDS रिफंड पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार, 5 अगस्त 2026 को Tax Deducted at Source (TDS) के लिए एक ऑटोमैटिक रिफंड मैकेनिज्म की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इस PIL के संबंध में मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया है और केंद्र को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। यह प्रस्तावित व्यवस्था उन लोगों पर लागू होगी जिनकी कोई इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं है और जिन्हें आमतौर पर Income Tax Returns (ITRs) फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती है।

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार, 5 अगस्त 2026 को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
  • यह याचिका TDS के लिए ऑटोमैटिक रिफंड मैकेनिज्म की मांग करती है।
  • मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की बेंच ने सुनवाई की।

Income Tax Act, 2025 की धारा 433 को चुनौती

यह जनहित याचिका आकाश गोयल द्वारा दायर की गई है, जो विशेष रूप से Income Tax Act, 2025 की Section 433 को चुनौती देती है। यह धारा वर्तमान में व्यक्तियों के लिए TDS रिफंड का दावा करने के लिए Income Tax Return (ITR) फाइल करना अनिवार्य बनाती है, भले ही डिडक्शन और छूट के बाद उनकी कुल टैक्सेबल इनकम छूट सीमा से कम क्यों न हो। याचिकाकर्ता का तर्क है कि मौजूदा सिस्टम सीनियर नागरिकों सहित उन टैक्सपेयर्स को असमान रूप से प्रभावित करता है, जिनकी अंतिम टैक्सेबल इनकम छूट सीमा से नीचे है।

ऑटोमैटिक TDS रिफंड मैकेनिज्म की मांग

याचिका में केंद्र सरकार और Central Board of Direct Taxes (CBDT) के लिए ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए ऑटोमैटिक या स्वतः संज्ञान (suo motu) TDS रिफंड मैकेनिज्म लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई है। अदालत उस व्यवस्था की व्यावहारिकता तलाश रही है जिसके तहत जिन व्यक्तियों की कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, वे ITR फाइल किए बिना ऑटोमैटिक TDS रिफंड प्राप्त कर सकें। इस मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को तय की गई है, जिसमें आगे के जवाब और तर्क प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।

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