दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा कदम, करप्शन मामले में गिरफ्तार पूर्व नारकोटिक्स सेल चीफ की जमानत पर CBI से मांगी रिपोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को करप्शन केस में गिरफ्तार दिल्ली पुलिस के पूर्व नारकोटिक्स सेल के इंचार्ज सुभाष चंद की जमानत याचिका पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेसन (CBI) को नोटिस जारी किया है। जस्टिस गिरीश कठपालिया ने CBI को नोटिस जारी किया और स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) रजनी गुप्ता ने इसे स्वीकार किया। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख से कम से कम एक हफ्ते पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति दी है। इस मामले की अधिक जानकारी के लिए ANI News पर देख सकते हैं।
सुनवाई की तारीख और निचली अदालत का फैसला
इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को तय की गई है। यह घटनाक्रम राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा 29 जुलाई 2026 को सुभाष चंद की दूसरी जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद सामने आया है। निचली अदालत ने पहले जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि सिर्फ चार्जशीट दाखिल होने से स्वतः जमानत का अधिकार नहीं मिल जाता है। अदालत ने गवाहों को प्रभावित करने की संभावना का भी हवाला दिया था।
जांच के दौरान सबूतों की स्थिति
अदालत ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि जांच के दौरान नारकोटिक्स सेल की CCTV रिकॉर्डिंग और आरोपी का फोन बरामद नहीं किया जा सका था।