Delhi High Court Seeks ACB Response On Ankit Shrivastava Arrest In DJB Scam

Kittu Kumari21 August 20262 min read87 viewsDelhi Local
Delhi High Court Seeks ACB Response On Ankit Shrivastava Arrest In DJB Scam

Delhi High Court ने DJB Sewage Treatment Plant tender scam मामले में Ankit Shrivastava की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर Anti-Corruption Branch (ACB) से जवाब मांगा है। सलाहकार (consultant) के रूप में काम करने वाले Ankit Shrivastava ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है और हिरासत से तुरंत रिहाई की मांग की है (Source)। इस मामले की अगली सुनवाई 30 September को तय की गई है।

  • Delhi High Court ने ACB से मांगा जवाब
  • Ankit Shrivastava ने गिरफ्तारी को बताया अवैध
  • अगली सुनवाई 30 September को होगी

गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर वकीलों की दलील

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Ankit Shrivastava के कानूनी सलाहकार (legal counsel) Advocate Rajat Bhardwaj ने अदालत में तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को 18 August को सुबह 10:00 बजे से ACB office में हिरासत में रखा गया था, लेकिन 19 August को रात 12:30 बजे तक गिरफ्तारी के औपचारिक आधार (formal grounds of arrest) नहीं बताए गए, जो लगभग 14.5 घंटे की देरी है। Bhardwaj ने तर्क दिया कि 5 August के बाद से परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है जो गिरफ्तारी को उचित ठहरा सके और प्रस्तुत किए गए गिरफ्तारी के आधार कानूनी वैधता से रहित हैं। इसके अलावा, बचाव पक्ष ने बताया कि शुरुआती हिरासत के दौरान Ankit Shrivastava से न तो पूछताछ की गई और न ही उन्हें सबूतों के सामने लाया गया (Source)।

Rouse Avenue Court का आदेश और पुलिस रिमांड

High Court की कार्यवाही के उसी दिन, Rouse Avenue Court ने दो दिन की पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद Ankit Shrivastava को 3 September तक judicial custody में भेज दिया। Special Judge Ruby Neeraj Kumar ने यह आदेश जारी किया, जबकि अदालत ने अलग से एक अन्य आरोपी Pankaj Verma के लिए 25 August का production warrant जारी किया। इससे पहले, Special Judge Dig Vinay Singh ने Ankit Shrivastava का mobile phone बरामद करने और बड़ी साजिश की जांच करने के लिए शुरुआती दो दिन की police custody मंजूर की थी (Source)।

ACB के आरोप और अन्य सह-आरोपी

ACB का आरोप है कि STP tender प्रक्रिया में लगभग 123 करोड़ रुपये की प्रोजेक्ट कॉस्ट वृद्धि सहित बड़ी अनियमितताएं शामिल थीं। जांचकर्ताओं का दावा है कि पूर्व Water Minister Satyendar Jain, जो Udit Prakash Rai, Raj Kumar Kurra, Nagendra Yadav और Pankaj Verma सहित अन्य आरोपियों के साथ वर्तमान में judicial custody में हैं, उन्होंने मनमाने ढंग से तकनीकी प्रस्तावों (technical proposals) में बदलाव किया था। ACB ने यह भी आरोप लगाया कि Ankit Shrivastava ने 2021 में WhatsApp के जरिए DJB corrigendums साझा किए और बाद में 2023 में अपना फोन नष्ट कर दिया, हालांकि सह-आरोपी Raj Kumar Kurra के डिवाइस से संदेश बरामद कर लिए गए थे। इस मामले में लगाए गए आरोपों में भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 409 शामिल है, जिसमें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।

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