दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: सागर धनखड़ मर्डर केस में पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार, 6 अगस्त 2026 को सागर धनखड़ मर्डर केस में ओलिंपियन पहलवान सुशील कुमार की रेगुलर जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने यह याचिका खारिज की है, और कोर्ट का विस्तृत आदेश आना अभी बाकी है। सुशील कुमार की तरफ से उनके वकील साहिल Malik ने यह जमानत याचिका दायर की थी, जिसकी जानकारी ANI News के माध्यम से सामने आई है।
* दिल्ली हाई कोर्ट ने सुशील कुमार की रेगुलर जमानत याचिका खारिज की।
* जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने जारी किया आदेश।
* वकील साहिल Malik के जरिए दायर की गई थी याचिका।
सुशील कुमार की गिरफ्तारी और चार्ज फ्रेम
सुशील कुमार दो बार के ओलिंपियन मेडलिस्ट हैं, जिन्हें 23 मई 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 23 साल के पहलवान सागर धनखड़ की कथित हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। अक्टूबर 2022 में एक सिटी कोर्ट ने सुशील कुमार के खिलाफ मर्डर, किडनैपिंग, रॉबरी और आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत आरोप तय किए थे। मृतक के पिता अशोक धनखड़ ने वकील जोशिनी तुली के माध्यम से पहले भी जमानत अर्जियों का विरोध किया था।
रोहिणी कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का पिछला इतिहास
कुमार ने रोहिणी कोर्ट में सभी मुख्य अभियोजन गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद परिस्थितियों में बदलाव का हवाला देते हुए रेगुलर जमानत मांगी थी। यह ताजा खारिज आदेश रोहिणी कोर्ट द्वारा 6 फरवरी 2026 को जमानत नामंजूर करने के बाद आया है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मार्च 2025 में उन्हें रेगुलर जमानत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त 2025 को उसे रद्द कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और सरेंडर
सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया था कि कुमार गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या ट्रायल में देरी कर सकते हैं, जिसके चलते कुमार को 20 अगस्त 2025 को सरेंडर करना पड़ा था।