रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, अब पहले बनानी होगी पूरी प्लानिंग

दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब बड़े आयोजनों से पहले लिखित रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा।

Kittu Kumari4 November 20262 min read0 viewsDelhi Local
रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, अब पहले बनानी होगी पूरी प्लानिंग

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए एक दर्दनाक हादसे के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब रेलवे को किसी भी बड़े आयोजन या भीड़भाड़ वाले मौके से पहले दिल्ली हाई कोर्ट भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा उपायों की पूरी समीक्षा करनी होगी। जस्टिस अमित महाजन ने निर्देश दिया है कि रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर भीड़ नियंत्रण के उपायों का विस्तृत आकलन करना होगा।

अदालत ने आदेश दिया है कि यह पूरी समीक्षा प्रक्रिया किसी भी बड़े आयोजन से कम से कम एक सप्ताह पहले पूरी कर ली जानी चाहिए। सिर्फ प्लानिंग करना ही काफी नहीं होगा, बल्कि अधिकारियों को इन सभी इंतजामों की एक औपचारिक लिखित रिपोर्ट भी तैयार रखनी होगी। यह रिपोर्ट भविष्य में निरीक्षण के लिए उपलब्ध होनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर कोर्ट या संबंधित अधिकारी इसकी जांच कर सकें।

हादसे के बाद जागा प्रशासन, SOPs पर जोर

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यह कानूनी निर्देश 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई उस भीषण भगदड़ के बाद आया है, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई थी और 15 अन्य घायल हुए थे। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि केवल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) बना लेना काफी नहीं है, बल्कि उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें जमीन पर कितनी सख्ती से लागू किया गया है।

कोर्ट ने रेलवे अधिकारियों को रेलवे बोर्ड द्वारा मई, जुलाई, नवंबर और दिसंबर 2025 में जारी किए गए विभिन्न दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। मामले की गंभीरता को समझाते हुए कोर्ट ने जिक्र किया कि 24 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक ही दिन में 3,29,527 यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई थी।

भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए कोर्ट ने 'यात्री सुविधा केंद्रों' जैसे बुनियादी ढांचे के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया है, ताकि होल्डिंग एरिया के जरिए भीड़ को व्यवस्थित किया जा सके और दोबारा ऐसी किसी त्रासदी से बचा जा सके।

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