Delhi High Court ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शनों को लेकर केंद्र सरकार से पूछा सवाल, ट्रैफिक और जनता की परेशानी पर जताई चिंता

Kittu Kumari7 August 20262 min read53 viewsDelhi Local
Delhi High Court ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शनों को लेकर केंद्र सरकार से पूछा सवाल, ट्रैफिक और जनता की परेशानी पर जताई चिंता

Delhi High Court ने 7 अगस्त 2026 को Central Government से सवाल किया है कि वह जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में हमेशा के लिए बंद करने पर विचार क्यों नहीं करती है, क्योंकि इससे जनता को बहुत परेशानी होती है। Justice Amit Mahajan ने सुनवाई के दौरान कहा कि शहर के बीच में प्रदर्शन होने से traffic जाम लगता है, ambulances रुक जाती हैं और आम नागरिकों को परेशानी होती है। अदालत ने कहा कि दिल्ली को बिना किसी कारण के 'बंधक' नहीं बनाया जाना चाहिए।

  • Delhi High Court ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शनों से होने वाली public disruption पर सवाल उठाया।
  • All India Dalit Christian Rights Protection Committee (AIDCRPC) ने 10 अगस्त के प्रदर्शन के लिए petition दायर की थी।
  • Central Government की ओर से Additional Solicitor General Chetan Sharma ने पक्ष रखा।

प्रदर्शन के अधिकार और ट्रैफिक बाधा पर अदालत की टिप्पणी

Justice Mahajan ने स्पष्ट किया कि उनकी यह टिप्पणी प्रदर्शनों की लोकतांत्रिक प्रकृति पर कोई फैसला नहीं है, बल्कि शहर में होने वाली परेशानी को लेकर है। उन्होंने यह भी माना कि प्रदर्शन की अनुमति देना सरकार का अधिकार है। यह पूछताछ All India Dalit Christian Rights Protection Committee (AIDCRPC) द्वारा दायर की गई एक petition की सुनवाई के दौरान सामने आई, जिसमें 10 अगस्त को प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी गई थी। AIDCRPC के वकील Senior Advocate Sanjay Ghosh ने अदालत को बताया कि पुलिस ने जुलाई से उनके application पर कोई कार्रवाई नहीं की है।

Delhi Police लेगी 8 अगस्त तक फैसला

Central Government का प्रतिनिधित्व कर रहे Additional Solicitor General Chetan Sharma ने अदालत को सूचित किया कि Delhi Police AIDCRPC के protest application पर 8 अगस्त तक फैसला लेगी। Sharma ने यह भी बताया कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में बनाए रखने का मामला पहले से ही Supreme Court में लंबित है और Independence Day से पहले सुरक्षा संबंधी चिंताओं का भी हवाला दिया। अदालत ने Delhi Police को प्रस्तावित प्रदर्शन पर 8 अगस्त तक फैसला लेने का निर्देश दिया।

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