Delhi High Court ने ED का केस किया रद्द, कहा पावर का गलत इस्तेमाल

Kittu Kumari21 August 20262 min read47 viewsDelhi Local
Delhi High Court ने ED का केस किया रद्द, कहा पावर का गलत इस्तेमाल

18 अगस्त 2026 को दिए गए एक बड़े फैसले में, Delhi High Court ने Enforcement Directorate (ED) की कड़ी आलोचना की है। कोर्ट ने कहा है कि मुख्य मामला बंद होने के बाद भी Prevention of Money Laundering Act (PMLA) जांच को जारी रखने की कोशिश की गई। जस्टिस अनीश दयाल ने कांचना राय बनाम Enforcement Directorate मामले में 115 पन्नों का फैसला लिखा और एजेंसी के काम को 'colourable exercise of power' यानी पावर का गलत इस्तेमाल बताया और कार्यवाही को रद्द कर दिया (Source)

Aristo Group of Companies और ECIR की जांच

यह विवाद Aristo Group of Companies से जुड़ा है, जिसकी स्थापना राज्यसभा सांसद डॉ. महेंद्र प्रसाद ने की थी। उनके परिवार के खिलाफ दिसंबर 2021 में Enforcement Case Information Report (ECIR) दर्ज करके ED ने जांच शुरू की थी। यह रिपोर्ट Economic Offences Wing (EOW) की 2021 की एक FIR पर आधारित थी। हालांकि, EOW ने 8 दिसंबर 2022 को कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की थी क्योंकि कोई अपराध नहीं पाया गया था। दिल्ली की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 12 जून 2025 को इस रिपोर्ट को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था။

ED का 'Addendum' और कोर्ट का फैसला

मूल मामला खत्म होने के बाद, ED ने 20 अगस्त 2025 को एक 'addendum' जारी किया और 2019 की एक FIR को मौजूदा ECIR में शामिल करने की कोशिश की। जस्टिस दयाल ने फैसला दिया कि जिस कार्यवाही का आधार ही खत्म हो चुका है, उसे दोबारा जिंदा करने की यह कोशिश 'without jurisdiction, illegal, and procedurally irregular' यानी अधिकार क्षेत्र से बाहर, अवैध और प्रक्रिया के खिलाफ थी। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि जब तक कोई ऊपरी अदालत दखल न दे, तब तक PMLA कार्यवाही जारी नहीं रह सकती जब मुख्य आपराधिक मामला ही खत्म हो चुका हो। इसके चलते High Court ने याचिकार्ताओं के लिए पुरानी स्थिति बहाल करने का निर्देश दिया और एजेंसी की सभी सख्त कार्रवाइयों को रद्द कर दिया।

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