Delhi High Court का बड़ा आदेश: Isha Foundation Defamation Case में 44 और वीडियो हटाने के निर्देश

Delhi High Court ने 31 जुलाई 2026 को Google LLC और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को 39 शॉर्ट वीडियो और 5 अंग्रेजी भाषा के वीडियो हटाने का निर्देश दिया है। यह आदेश Isha Foundation द्वारा दायर एक defamation case से जुड़ा है। यह नया आदेश 19 मार्च 2026 को जारी किए गए पिछले interim injunction के दायरे को काफी बढ़ा देता है। उस पुराने आदेश में आध्यात्मिक संगठन से जुड़े कुछ आपत्तिजनक कंटेंट, वीडियो और आर्टिकल हटाने का निर्देश दिया गया था।
न्यायालय का नया निर्देश और सुनवाई
Justice Subramonium Prasad का यह ताजा निर्देश Isha Foundation की एक अर्जी के जवाब में आया है, जो आध्यात्मिक गुरु Sadhguru Jaggi Vasudev का प्रतिनिधित्व करती है। यह अर्जी शुरुआती आदेश में स्पष्टता या संशोधन के लिए दायर की गई थी। Justice Prasad ने कहा कि भले ही अर्जी स्पष्टता के लिए पेश की गई थी, लेकिन यह पिछले आदेश के पूर्ण प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संशोधन के रूप में थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन अतिरिक्त वीडियो में मूल शिकायत जैसा ही कंटेंट था, इसलिए वे पिछले निर्देश के दायरे में आते हैं।
प्रतिवादी पक्ष और अगली तारीख
इस मामले में प्रतिवादियों में Google LLC (जो YouTube का संचालन करता है) के साथ-साथ अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तमिल मीडिया आउटलेट Nakkheeran Publications और उसके publisher/editor शामिल हैं। court ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 अगस्त 2026 की तारीख तय की है।