दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: संसाधनों के संकट के बीच सभी सरकारी अस्पतालों में तुरंत हो प्रमुखों की नियुक्ति

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़े निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने गंभीर नेतृत्व संकट से निपटने के लिए 15 दिनों के भीतर सभी सरकारी अस्पतालों में कार्यवाहक प्रमुखों की नियुक्ति करने का आदेश दिया है। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनमीत पी.एस. अरोड़ा की विशेष बेंच ने 18 सितंबर 2026 को राजधानी की 38 सरकारी सुविधाओं में स्थिति पर गहरी चिंता जताई। अदालत ने तीखे सवाल किए कि बिना स्थायी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, मेडिकल डायरेक्टर या डायरेक्टर के ये संस्थान कैसे ठीक से काम कर सकते हैं। बेंच ने निर्देश दिया कि कोई भी नेतृत्व पद खाली नहीं रहना चाहिए और स्वास्थ्य सचिव को मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए एक केंद्रीय भर्ती तंत्र स्थापित करना चाहिए।