दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, बिहार के सांसद पप्पू यादव को मिलेगी अतिरिक्त सुरक्षा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार, 11 अगस्त 2026 को केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि बिहार के निर्दलीय MP राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को तुरंत एक अतिरिक्त Personal Security Officer (PSO) दिया जाए। यह अंतरिम सुरक्षा उपाय यादव की सुरक्षा बढ़ाने की याचिका पर अंतिम फैसले तक लागू रहेगा, जिसे उन्होंने 10 अगस्त 2026 के आसपास दायर किया था।
* दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को तुरंत एक अतिरिक्त PSO देने का आदेश दिया।
* यह आदेश MP पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।
* अदालत ने कहा कि एक sitting Member of Parliament होने के नाते उनकी सुरक्षा की अनदेखी नहीं की जा सकती।
* मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त 2026 को दोपहर 2:30 बजे तय की गई थी।
अदालत की टिप्पणी और सुनवाई
सुनवाई की अध्यक्षता कर रहे Justice Manoj Jain ने यादव के MP होने के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि उनकी सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने केंद्र से पूरे भारत में यादव की सुरक्षा बढ़ाने पर निर्देश प्राप्त करने का आग्रह करते हुए कहा, "कुछ महत्वपूर्ण है। वह sitting MP हैं। आप उनकी सुरक्षा बढ़ाएं... यह मत कहिए कि वह घटना [हमला] मनगढ़ंत है", अदालत ने मौजूदा सुरक्षा उपायों के बावजूद एक घटना को स्वीकार किया (Source: ANI)।
सुरक्षा बढ़ाने की मांग और धमकियां
यादव की ओर से बढ़ाई गई सुरक्षा के लिए दी गई याचिका में कई कथित धमकियों और घटनाओं का हवाला दिया गया है। इसमें 29 जुलाई 2026 को उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर मिली धमकी, 1 अगस्त 2026 को उनकी हत्या के लिए इनाम की घोषणा करने वाला सार्वजनिक ऐलान, और 2 अगस्त 2026 को उनके दिल्ली आवास पर हुआ कथित हमला शामिल है, जिसके बाद पुलिस जांच और FIR दर्ज की गई थी। यादव का प्रतिनिधित्व कर रहे Senior Advocate Shadan Farasat ने लगातार मिल रही धमकियों और अंतरिम सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। वहीं, Central Government Standing Counsel Ashish Dixit ने अदालत को आश्वस्त किया कि सुरक्षा उपाय पहले से ही लागू हैं और इस आवेदन पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।