दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा कदम: उबर, ओला और रैपिडो को महिलाओं की सुरक्षा पर नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी एक जनहित याचिका पर बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने उबर इंडिया, ओला और रैपिडो को नोटिस जारी किया है। इस मामले की विस्तृत जानकारी ANI News रिपोर्ट में दी गई है।
चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस भेजा है। अदालत ने सभी पक्षों से उनके जवाब मांगे हैं और मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर तय की गई है।
यह याचिका याचिकाकर्ता आदित्य सहगल ने दाखिल की है। याचिका में ऐप आधारित कैब सेवाओं में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाने की मांग की गई है। इसमें ड्राइवरों की कड़ी जांच और रात के समय नशामुक्ति की जांच करने की बात कही गई है।
याचिका में यह भी मांग की गई है कि ऐप पर दिखने वाली गाड़ी और ड्राइवर की जानकारी असली होनी चाहिए। इसके अलावा, बिना अनुमति ड्राइवर बदलने पर बिना किसी जुर्माने के राइड रद्द करने का नियम होना चाहिए।
याचिका में 24 घंटे काम करने वाला कमांड सेंटर, महिला ड्राइवरों का समूह और आपातकालीन स्थितियों के लिए पुलिस से बेहतर तालमेल की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि पहले भी इन कंपनियों और पुलिस से शिकायत की गई थी लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला था।