अंकित शर्मा हत्याकांड: दोषी जावेद की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को भेजा नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने अंकित शर्मा हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषी जावेद की याचिका पर दिल्ली पुलिस को औपचारिक नोटिस जारी किया है। यह याचिका लोअर कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को चुनौती देती है, जो 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े इस हाई-प्रोफाइल मामले में दी गई थी।
जावेद के वकील ने अपनी दलील में कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश घटनास्थल पर आरोपी की विशिष्ट भूमिका या उपस्थिति को पर्याप्त रूप से स्थापित करने में विफल रहा, जिसके कारण इस फैसले को कानूनी चुनौती दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर, 2026 के लिए तय की है।
जावेद को पूर्व आम आदमी पार्टी (AAP) पार्षद ताहिर हुसैन सहित अन्य सह-आरोपियों के साथ कड़कड़डूमा कोर्ट द्वारा 31 जुलाई को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। फरवरी 2020 में हुए व्यापक दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी और उनका शव बाद में चांदबाग इलाके के एक नाले से बरामद किया गया था।
शव मिलने के बाद किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 40 से अधिक अलग-अलग चोटों का दस्तावेजीकरण किया गया था। इस मामले की अगली कानूनी प्रक्रिया तय तारीख पर आगे बढ़ेगी।