बड़ी खबर: दिल्ली हाई कोर्ट ने 'The Caravan' को भेजा नोटिस, नितिन गडकरी के बेटे के 10 करोड़ के Defamation Suit पर मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने 'The Caravan' मैग्जीन, उसके एडिटर-इन-चीफ और एक पत्रकार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 10 करोड़ रुपये के Defamation Suit (मानहानि मुकदमे) के संबंध में जारी किया गया है। PTINews.com के अनुसार, यह मुकदमा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी और उनकी कंपनी CIAN Agro Industries & Infrastructure Ltd द्वारा दायर किया गया है।
मार्च 2026 की रिपोर्ट से जुड़ा है मामला
यह पूरा विवाद मार्च 2026 में छपे एक Report से शुरू हुआ है। इस रिपोर्ट का शीर्षक "Nagpur's Beef – The Beef Company Enmeshed in Gadkari's Business Empire" था। विवादित रिपोर्ट में निखिल गडकरी की कंपनी और Rembal Agro के बीच Financial Connections (वित्तीय संबंधों) का आरोप लगाया गया था, जो कथित तौर पर Beef Exports (बीफ निर्यात) में शामिल है।
निखिल गडकरी और कंपनी का पक्ष
निखिल गडकरी और CIAN Agro ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि उनकी कंपनी केवल "शाकाहारी" (Vegetarian) कृषि-आधारित उत्पादों का कारोबार करती है। साथ ही, उनका बीफ व्यापार या किसी भी बीफ उत्पाद के निर्यात से कोई संबंध नहीं है। इस Defamation Suit में 10 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की गई है।
कोर्ट की अगली सुनवाई और आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने 10 और 11 अगस्त 2026 को नोटिस जारी किए। कोर्ट ने 'The Caravan' और उसके प्रतिनिधियों को Defamation Suit पर जवाब देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, कोर्ट ने उस अलग Application पर भी जवाब मांगा है जिसमें Article के Publication पर Interim Stay (अंतरिम रोक) लगाने और संबंधित Digital Content को हटाने की मांग की गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को तय की गई है।