Delhi High Court का बड़ा कदम: MCD School Student के मेडिकल रिंबर्समेंट पर Chief Secretary को नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार, 12 अगस्त 2026 को एक contempt petition पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के Chief Secretary को नोटिस जारी किया है। यह मामला MCD स्कूल के Class III के एक छात्र के 12,000 रुपये के medical expenses के भुगतान से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर पहले दिए गए court directive का पालन न करने का आरोप है। इस मामले की जानकारी aninews.in के जरिए सामने आई है। Justice Mini Pushkarna ने यह नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर 2026 के लिए तय की गई है।
छात्र के साथ क्या हुआ था हादसा
यह contempt petition छात्र आदित्य कुमार की ओर से दायर की गई है। यह छात्र 1 अप्रैल 2024 को Nigam Pratibha Vidyalaya (एक MCD school) में गिरने के कारण घायल हो गया था, जिससे उसका बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया था। छात्र के वकील, Advocate Ashok Agarwal ने बताया कि छात्र को सरकारी अस्पतालों जैसे Dr. Hedgewar Aarogya Sansthan और Chacha Nehru Bal Chikitsalaya में इलाज देने से कथित तौर पर मना कर दिया गया था, जिसके कारण उसे private facility में इलाज करवाना पड़ा।
court directive और payment का मामला
इससे पहले Delhi High Court ने 11 मार्च 2026 को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वह दो महीने के भीतर 12,000 रुपये का रिंबर्समेंट करे। बिना भुगतान के दो महीने की अवधि समाप्त होने के बाद, petitioner के वकील ने 22 मई 2026 को Chief Secretary को contempt notice भेजा था, जिसके बाद यह मौजूदा court action लिया गया है।