दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल अधिकारियों पर पैरोल आदेश का मखौल उड़ाने पर की अवमानना की कार्रवाई

Kittu Kumari17 September 20262 min read12 viewsDelhi Local
दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल अधिकारियों पर पैरोल आदेश का मखौल उड़ाने पर की अवमानना की कार्रवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल अधिकारियों के खिलाफअवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी है क्योंकि उन्होंने अदालत के पैरोल आदेश के बावजूद एक विचाराधीन कैदी को जेल में बंद रखा।न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि जेल अधिकारियों का यह आचरण कानूनी व्यवस्था का मजाक बनाने जैसा है और इससे कैदी के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मिले व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।अदालत ने कहा कि जेल अधिकारियों द्वारा अदालत के आदेश के बाद अतिरिक्त शर्तें थोपना और आदेश का पालन न करना एक जानबूझकर किया गया उल्लंघन है।

मामले की पूरी पृष्ठभूमि

अन्वर हुसैन नाम के एक कैदी की ओर से वकील शानू बघेल ने याचिका दायर की थी।याचिकाकर्ता 5 साल और 5 महीने से विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बंद था और उसने सुप्रीम कोर्ट में कानूनी उपाय तलाशने के लिए पैरोल की मांग की थी।30 जुलाई को हाईकोर्ट ने उसे चार सप्ताह की पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया था लेकिन जेल अधिकारियों ने तय शर्तों को लागू नहीं किया जिसके बाद कैदी को फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।11 अगस्त को हाईकोर्ट ने रिहाई के लिए शर्तें खुद स्पष्ट कर दी थीं लेकिन जब कैदी के परिवार वाले जेल अधिकारियों के पास पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि आदेश सीधे हाईकोर्ट से मिलने पर ही कार्रवाई की जाएगी।

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियां

अदालत ने जेल अधिकारियों द्वारा दिए गए कारण कोकमजोर और अनुचित बताया क्योंकि डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित सार्वजनिक दस्तावेज की प्रामाणिकता आसानी से जांची जा सकती है।8 सितंबर को सुनवाई के दौरान अदालत ने जेल अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।अदालत ने स्पष्ट किया कि जेल अधिकारियों ने अदालत द्वारा तय की गई सीमाओं से परे जाकर शर्तें थोपने की कोशिश की जिससे एक संवैधानिक अदालत के आदेश के बावजूद कैदी जेल में ही बंद रहने को मजबूर हुआ।मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को तय की गई है और संबंधित अधिकारी को अवमानना अधिनियम 1971 के तहत जवाब दाखिल करने और अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।

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