Delhi High Court ने Sujan Singh Park Eviction पर दिया बड़ा आदेश, वीडियो ग्राफी के दिए निर्देश

Kittu Kumari11 August 20262 min read83 viewsDelhi Local
Delhi High Court ने Sujan Singh Park Eviction पर दिया बड़ा आदेश, वीडियो ग्राफी के दिए निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुजान सिंह पार्क (North) से जुड़े बेदखली यानी eviction मामलों की सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया है, लेकिन साथ ही इसकी वीडियो-ग्राफी (videography) कराने का आदेश भी दिया है। यह आदेश सर शोभा सिंह एंड संस प्राइवेट लिमिटेड (Sir Sobha Singh and Sons Private Limited) द्वारा अनुचित व्यवहार के आरोपों के बाद आया है।

DelhiBreakings की हर खबर सबसे पहलेJoin Channel

  • जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर ने 24 जुलाई 2026 को यह आदेश जारी किया।
  • यह सुनवाई पब्लिक प्रेमिसेस (Eviction of Unauthorised Occupants) एक्ट, 1971 के तहत शुरू की गई बेदखली की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर हो रही थी।
  • कोर्ट ने एस्टेट ऑफिसर (Estate Officer) को मेंटेनिबिलिटी और ज्यूरिडिक्शन के मुद्दों पर सुनवाई के लिए 5 अगस्त 2026 की तारीख तय की, हालांकि 11 अगस्त 2026 तक इस सुनवाई का परिणाम उपलब्ध नहीं है।
  • यह मामला भूमि और विकास कार्यालय (L&DO) द्वारा 11 जून 2026 को शुरू की गई बेदखली की कार्रवाई से जुड़ा है।
  • L&DO की यह कार्रवाई एक जिला अदालत द्वारा सर शोभा सिंह एंड संस के पक्ष में आए 2009 के फैसले को पलटने के बाद शुरू हुई थी।
  • Sujan Singh Park Lease और L&DO की कार्रवाई

    सरकार का कहना है कि 7.58 एकड़ के इस कॉम्प्लेक्स के लिए 1945 की लीज को 1960 में शर्तों के उल्लंघन (अंबेसडर होटल के निर्माण और गैरेज के दुरुपयोग सहित) के कारण 'री-एंटर' या समाप्त कर दिया गया था, जिससे वर्तमान कब्जा अनधिकृत हो गया है। सर शोभा सिंह एंड संस प्राइवेट लिमिटेड इन आरोपों का विरोध करती है और उनका तर्क है कि री-एंटर 'अवैध और निष्प्रभावी' था, कोई उल्लंघन नहीं हुआ था, और उन्हें किसी भी कथित उल्लंघन को सुधारने के लिए उचित नोटिस या अवसर नहीं दिया गया था। उनका यह भी कहना है कि लंबे समय से चले आ रहे टाइटल विवाद का फैसला पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट के तहत संक्षेप में नहीं किया जा सकता है।

    Delhi High Court के पिछले निर्देश और अपील

    इससे पहले, 10 जुलाई 2026 को, दिल्ली हाईकोर्ट ने बेदखली की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ता को कार्यवाही में भाग लेना जारी रखने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने 19 जून 2026 को अंबेसडर होटल ब्लॉक से संबंधित अपीलीय अदालत के आदेश के खिलाफ सर शोभा सिंह एंड संस द्वारा दायर अपील की जांच करने पर भी सहमति जताई थी। इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी ANI News के माध्यम से सामने आई है।

    Share:

    Comments

    Leave a comment